पूजा सिंघल केस: अभिषेक झा के जवाब से ED असंतुष्ट, कहा- गिफ्ट में मिले ‍थे 17 लाख रुपये

मनी लाउंड्रिंग मामले में ईडी अभिषेक झा से पूछताछ की. जहां उन्होंने 17 लाख रुपये तिलक व शादी समारोह में बतौर नकद उपहार मिलने का दावा किया. हालांकि उसकी इस बात से ईडी असंतुष्ट है. उनके बैंक खातों में दिसंबर 2010 से मार्च 2012 तक की अवधि में 37.40 लाख रुपये नकद जमा हुए.

By Prabhat Khabar News Desk | September 7, 2022 11:52 AM
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रांची : अभिषेक झा के बैंक खातों में दिसंबर 2010 से मार्च 2012 तक की अवधि में 37.40 लाख रुपये नकद जमा हुए. उन्होंने इसमें से करीब 17 लाख रुपये तिलक व शादी समारोह में बतौर नकद उपहार मिलने का दावा किया. उनकी तिलक और शादी मुजफ्फरपुर में हुई, लेकिन बतौर उपहार मिली नकद राशि डालटनगंज से उनके खाते में टुकड़ों में जमा करायी गयी. तिलक व शादी मुजफ्फरपुर में होने और नकद राशि डालटनगंज में जमा होने का संतोषप्रद जवाब नहीं मिलने से इडी ने इसे भी मनी लाउंड्रिंग का हिस्सा माना है.

पूछताछ में अभिषेक झा ने टुकड़ों- टुकड़ों में जमा नकद राशि का हिसाब दिया. इडी ने जांच के बाद इसे अस्वीकार कर दिया. अभिषेक ने अपने खाते में जमा नकद राशि में से करीब 17 लाख रुपये तिलक के मौके पर मिलने की बात कही. इडी ने जांच में पाया कि दिसंबर 2010 में मुजफ्फरपुर में तिलक समारोह हुआ था. इसके बाद पूजा सिंघल के साथ उनकी शादी जून 2011 में मुजफ्फरपुर में ही हुई.

हालांकि अभिषेक के आइसीआइसीआइ और डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर के खातों में दिसंबर 2010 से फरवरी 2011 तक की अवधि में चार बार में कुल 16 लाख रुपये नकद जमा किये गये. दिसंबर 2010 में 50 हजार, जनवरी 2011 में एक बार तीन लाख और दूसरी बार 9.50 लाख रुपये नकद जमा हुए. इसके बाद फरवरी 2011 में तीन लाख रुपये जमा हुए. यह पूरी रकम डालटनगंज से उनके बैंक खातों में जमा की गयी. वह बतौर उपहार नकद राशि देने वाले एक भी व्यक्ति का नाम नहीं बता सके.

इडी ने पूछा, टुकड़ों में क्यों जमा हुई राशि

इडी ने जानना चाहा कि तिलक समारोह में मिली राशि टुकड़ों-टुकड़ों में डालटनगंज से उनके खातों में कैसे जमा हुई, जबकि वह डालटनगंज में रहते भी नहीं थे. पूछताछ में वह इडी के इन सवालों का संतोषप्रद जवाब भी नहीं दे सके. अभिषेक ने स्वीकारा कि पूजा सिंघल के स्टाफ ने डालटनगंज में उनके खाते में पैसा जमा किया.

इडी ने अभिषेक झा के बयान और बैंकों से मिले ब्योरे के आलोक में पूजा सिंघल के रिटर्न की जांच की. इसमें भी इस राशि का कहीं उल्लेख नहीं है. अभिषेक झा द्वारा अपने बैंक खातों में जमा नकद राशि के स्रोतों का सही-सही ब्योरा देने में असमर्थ होने से उनके खातों में जमा राशि को भी मनी लाउंड्रिंग का हिस्सा माना गया है, क्योंकि इस अवधि में पूजा सिंघल पलामू डीसी के पद पर पदस्थापित थीं.

रिमांड के बाद पीपी को भेजा गया जेल

रांची. रिमांड अवधि खत्म होने पर मंगलवार को प्रेम प्रकाश (पीपी) को जेल भेज दिया गया. उसे फिलहाल जेल अस्पताल में रखा गया है. इससे पहले खनन घोटाला केस में गिरफ्तार प्रेम प्रकाश को इडी के विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा की आवासीय अदालत में प्रस्तुत किया गया.

करमा की छुट्टी होने के कारण इडी ने अभियुक्त को आवासीय अदालत में पेश किया़ इडी ने अदालत से प्रेम प्रकाश को जेल भेजने का आग्रह करते हुए आवेदन दिया था. प्रेम प्रकाश को 25 अगस्त को इडी ने गिरफ्तार किया था़ इसके पहले उसे दो बार छह-छह दिनों के लिए रिमांड पर लिया गया था़ अभियुक्त पर मनी लाउंड्रिंग का भी आरोप है़

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