रांची : सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मनरेगा घोटाला में निलंबित आइएएस पूजा सिंघल से जुड़े केस में मंगलवार को पीएमएलए कोर्ट में दो लोगों की गवाही होनी है. यह गवाही इडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में होनी है. पूर्व में गवाही के लिए 23 नवंबर का समय तय किया गया था. बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत 21 नवंबर को गवाही के लिए कोर्ट से फ्रेश समन जारी किया गया. मनरेगा घोटाला मामले में इडी ने इसीआइआर 03/2018 दर्ज किया था. इस मामले में पहले भी दो लोगों की गवाही कोर्ट में हो चुकी है.
मनरेगा घोटाला में पूजा सिंघल समेत सात लोगों के खिलाफ इडी चार्जशीट कर चुकी है. इनमें पूजा सिंघल के अलावा उनके पति अभिषेक झा, सीए सुमन सिंह, खूंटी जिला परिषद के तत्कालीन कार्यपालक अभियंता जय किशोर चौधरी, खूंटी विशेष प्रमंडल के तत्कालीन कार्यपालक अभियंता शशि प्रकाश, तत्कालीन सहायक अभियंता राजेंद्र जैन व तत्कालीन कनीय अभियंता राम विनोद सिन्हा के नाम शामिल हैं.
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चार्जशीट में जांच एजेंसी द्वारा यह कहा गया था कि चतरा, खूंटी व पलामू जिला की डीसी रहते हुए पूजा सिंघल के खाते में इनके वेतन की राशि से 1.43 करोड़ रुपये ज्यादा थे. इडी ने इन तीनों जिलों में उनके डीसी के कार्यकाल के दौरान के अलग-अलग बैंक खातों व दूसरे निवेश की जानकारी जुटायी.
योगेंद्र तिवारी की पीएमएलए कोर्ट में पेशी आज
शराब घोटाला से जुड़े मनी लाउंड्रिंग मामले में आरोपी शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी को जेल में न्यायिक हिरासत की अवधि पूरी होने के बाद मंगलवार को पीएमएल कोर्ट रांची में पेश किया जायेगा. इस मामले में इडी ने 19 अक्टूबर को योगेंद्र तिवारी को गिरफ्तार किया था. इसके बाद 14 दिनों तक रिमांड पर इनसे पूछताछ की थी. फिर इडी कोर्ट में पेशी के बाद न्यायिक हिरासत में योगेंद्र तिवारी को बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा भेज दिया गया था.