प्रदीप यादव को बड़ा झटका, झारखंड हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की
झारखंड हाईकोर्ट ने यौन शोषण मामले में फैसला सुनाते हुए प्रदीप यादव की क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन को खारिज कर दिया. अब पोड़ेयाहाट विधायक को निचली अदालत में ट्रायल का सामना करना पड़ेगा.
महिला के साथ यौन शोषण के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने विधायक प्रदीप यादव को बड़ा झटका दिया है. दरअसल जस्टिस सुभाष चंद्र की कोर्ट ने प्रदीप यादव की याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के पश्चात 17 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था. इस फैसले के बाद अब पोड़ेयाहाट विधायक को निचली अदालत में ट्रायल का सामना करना पड़ेगा.
प्रदीप यादव की क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन याचिका खारिज
यौन शोषण मामले में आरोपी विधायक प्रदीप यादव की याचिका को झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए प्रदीप यादव की क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन को खारिज कर दिया. ज्ञात हो कि प्रदीप यादव ने दुमका स्पेशल जज की अदालत द्वारा 2 अप्रैल 2022 को उनके डिस्चार्ज पिटीशन को खारिज किए जाने के बाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.
क्या है आरोप
विधायक प्रदीप यादव पर एक महिला अधिवक्ता ने यौन शोषण का आरोप लगाते हुए 20 अप्रैल 2019 को देवघर महिला थाना में केस दर्ज कराया था. इसके बाद इसकी सुनवाई दुमका के एमपी एमलए कोर्ट में हुई. इस दौरान विधायक प्रदीप यादव ने झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत की गुहार लगायी. जिसमें उन्हें अदालत ने बड़ी राहत देते हुए न सिर्फ उनकी जमानत याचिका स्वीकृत की बल्कि इस मामले की कार्यवाही पर भी रोक लगा दी.