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प्रेम प्रकाश की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित

ईडी ने जांच में प्रेम प्रकाश की भी संलिप्तता पायी थी. इस मामले में प्रेम प्रकाश, व्यवसायी अमित कुमार अग्रवाल, विष्णु अग्रवाल सहित 10 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल हो चुका है.

रांची : झारखंड हाइकोर्ट में चेशायर होम रोड की एक एकड़ जमीन की खरीद-बिक्री से जुड़े मनी लॉउंड्रिंग मामले में आरोपी प्रेम प्रकाश की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में सुनवाई हुई. इस दौरान अदालत ने प्रार्थी और ईडी का पक्ष सुना. मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अदालत से जमानत देने का आग्रह किया गया. वहीं ईडी ने जमानत का विरोध किया.

ज्ञात हो कि प्रार्थी प्रेम प्रकाश ने जमानत याचिका दायर की है. चेशायर होम रोड की एक एकड़ जमीन की अवैध खरीद-बिक्री मामले (इसीआइआर-5/2023 दर्ज) में इडी ने प्रेम प्रकाश को आरोपी बनाया है. ईडी ने जांच में प्रेम प्रकाश की भी संलिप्तता पायी थी. इस मामले में प्रेम प्रकाश, व्यवसायी अमित कुमार अग्रवाल, विष्णु अग्रवाल सहित 10 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल हो चुका है.

ताराचंद व हरीश यादव की जमानत पर सुनवाई पूरी, आदेश सुरक्षित

रांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने मनी लाउंड्रिंग मामले के आरोपी निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के सहयोगी ताराचंद और हरीश यादव की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई की. अदालत ने सुनवाई के दौरान प्रार्थी व इडी का पक्ष सुना. दोनों याचिकाओं पर सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया. प्रार्थियों ने अदालत से जमानत देने का आग्रह किया, जबकि इडी ने जमानत का विरोध किया. उल्लेखनीय है कि हवाला कारोबारी ताराचंद व सीए नीरज मित्तल के सहयोगी हरीश यादव ने जमानत याचिका दायर की है. उनके खिलाफ इडी ने अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) दायर की है. आरोपी ताराचंद व हरीश यादव को इडी ने 23 जून 2023 को गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के बाद ताराचंद को रिमांड पर लेकर पूछताछ की गयी थी. आरोप है कि इन्होंने आरइओ के निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के कालेधन के निवेश में सहायता की है.

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