रांची: झारखंड की राजधानी रांची में आज शुक्रवार को विशेष जांच अभियान चलाया गया. इसके तहत निजी स्कूल बसों में सुरक्षा मानकों की जांच की गयी. जिला परिवहन पदाधिकारी प्रवीण कुमार प्रकाश द्वारा स्कूल बसों के खिलाफ विशेष जांच अभियान चलाया गया. सहजानंद चौक व हरमू क्षेत्र में चलाये गए जांच अभियान में कुल 79 बसों का जांच की गयी. इसमें कई वाहनों के कागजात अपडेट नहीं थे. निजी बसों के मालिकों को वाहन संबंधी कागजात अपडेट रखने का निर्देश दिया गया है. डीटीओ ने अभिभावकों अनुरोध किया है कि नाबालिग बच्चों को दो पहिया वाहन चलाने के लिए न दें. स्कूल प्रबंधन से भी आग्रह किया है कि नाबालिग बच्चों को वाहन से स्कूल आने की अनुमति नहीं दें. आपको बता दें कि नाबालिगों के वाहन चलाते हुए पाए जाने पर अभिभावकों के खिलाफ सजा व जुर्माने का प्रावधान है.
79 स्कूल बसों की हुई जांच
रांची में स्कूल बसों के खिलाफ विशेष जांच अभियान चलाया गया. जिला परिवहन पदाधिकारी प्रवीण कुमार प्रकाश के नेतृत्व में जांच अभियान चलाया गया. सहजानंद चौक व हरमू क्षेत्र में 79 बसों की जांच की गयी. इसमें कई स्कूल वाहनों के कागजात अपडेट नहीं थे. सुरक्षा मानकों से खिलवाड़ करने वाले वाहनों को जब्त किया जाएगा. स्कूल प्रबंधन एवं स्कूल अंतर्गत संचालित निजी बसों के मालिकों को वाहन संबंधी कागजात अपडेट रखने का निर्देश दिया गया है. इसके साथ ही कहा गया है कि अभिभावक एवं स्कूल प्रबंधन नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने की अनुमति न दें.
कई स्कूल वाहनों के कागजात नहीं थे अपडेट
स्कूल बसों की जांच के क्रम में कुछ स्कूल वाहनों का टैक्स, फिटनेस, बीमा एवं प्रदूषण प्रमाण-पत्र अपडेट नहीं पाया गया. साथ ही कुछ वाहन चालकों के पास लाइसेंस नहीं था एवं चालक/सहचालक यूनिफार्म में नहीं थे.
सुरक्षा मानकों से खिलवाड़ करने वाले वाहनों को किया जाएगा जब्त
जांच अभियान के दौरान स्कूल बसों में बच्चों के रहने के कारण वाहन मालिकों तथा स्कूल प्रबंधन को जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा सख्त हिदायत दी गयी कि वे वाहन संबंधित सभी दस्तावेज अपडेट रखें अन्यथा सुरक्षा मानकों से खिलवाड़ करने वाले वाहनों को किसी भी समय जब्त कर लिया जाएगा.
लापरवाही बरतने पर होगी सख्त कार्रवाई
आपको बता दें कि पूर्व में सरकार द्वारा कोविड-19 में बसों का कर माफ किया गया था. इसमें कई वाहन स्वामियों ने इसका लाभ भी उठाया और अब उनके द्वारा वर्तमान में वाहन का टैक्स जमा नहीं किया जा रहा है. जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा ऐसे सभी वाहन स्वामियों एवं स्कूल प्रबंधन को स्कूल बसों का टैक्स एवं कागजात अपडेट रखने का निर्देश दिया गया है. जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि स्कूल वाहनों के टैक्स और कागजात अपडेट नहीं रहने पर स्कूल प्रबंधन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी.
स्कूल प्रबंधन और वाहन स्वामियों को नोटिस
जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा पूर्व में भी जांच कर सभी स्कूल प्रबंधन एवं स्कूल अंतर्गत संचालित निजी बसों के मालिकों को वाहन संबंधी सभी कागजात अपडेट रखने का निर्देश दिया गया था, परन्तु इसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है. जिन स्कूल के बसों के कागजात अपडेट नहीं पाये गये उनके स्कूल प्रबंधन एवं वाहन स्वामी को नोटिस जारी किया जा रहा है.
अभिभावक और स्कूल प्रबंधन से जिला परिवहन पदाधिकारी की अपील
प्रायः ऐसा देखा जाता है कि नाबालिग बच्चों द्वारा दो पहिया वाहनों का प्रयोग स्कूल आने-जाने के लिए किया जाता है. वैसे बच्चों के अभिभावकों से जिला परिवहन पदाधिकारी ने अनुरोध किया है कि बिना चालक अनुज्ञप्ति/नाबालिग बच्चों को दो पहिया वाहन चलाने की अनुमति न दें. इसके साथ ही उन्होंने स्कूल प्रबंधन से अनुरोध किया है कि नाबालिग बच्चों को दो पहिया वाहन से स्कूल आने की अनुमति प्रदान नहीं करें. आपको बता दें कि नाबालिग बच्चों द्वारा वाहन चलाते हुए पाये जाने पर अभिभावक के खिलाफ सजा एवं जुर्माने का प्रावधान है.