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कर्मचारियों को राहत, अधिक वेतन भुगतान की गयी राशि की वसूली पर रोक

मामला डीएसपीएमयू विश्वविद्यालय के तृतीय व चतुर्थ वर्गीय कर्मियों को अत्यधिक वेतन भुगतान की राशि की वसूली का

वरीय संवाददाता, रांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत ने डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय (डीएसपीएमयू) के तृतीय व चतुर्थ वर्गीयकर्मियों को अत्यधिक वेतन भुगतान की गयी राशि की वसूली मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के दाैरान प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद अदालत ने अधिक वेतन भुगतान की गयी राशि की वसूली के विश्वविद्यालय के आदेश पर रोक लगा दिया. साथ ही अदालत ने मामले में राज्य सरकार व विश्वविद्यालय को चार सप्ताह के अंदर जवाब दायर करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने दो दिसंबर की तिथि निर्धारित की. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता राजेश कुमार ने बताया कि मामले में अदालत ने पूर्व में मनोज कुमार एवं अन्य की याचिका पर सुनवाई के बाद याचिका को निष्पादित कर दिया था तथा प्रार्थियों को आदेश दिया था कि वे अपना अभ्यावेदन विश्वविद्यालय को दें, जिस पर विश्वविद्यालय आदेश पारित करेगा. प्रार्थियों ने विश्वविद्यालय को 22 अगस्त 2024 को अपना अभ्यावेदन दिया था, लेकिन विश्वविद्यालय ने प्रार्थियों के अभ्यावेदन को 10 सितंबर 2024 को खारिज कर दिया. इसके बाद प्रार्थियों ने पुनः फ्रेश याचिका दाखिल की है. क्या है मामला : उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालय ने 25 जनवरी 2023 को अधिसूचना जारी की थी, जिसके तहत सातवें वेतनमान का लाभ कर्मियों को एक जनवरी 2016 से देने का निर्णय लिया गया तथा शिक्षकों व कर्मियों को सभी बकाया का भुगतान किया गया, लेकिन तृतीय व चतुर्थवर्गीय कर्मियों से अधिक वेतन भुगतान की राशि की वसूली को लेकर विश्वविद्यालय ने 25 जून 2024 को आदेश जारी कर दिया. विश्वविद्यालय ने सातवें वेतनमान के तहत कई कर्मियों को 11-12 लाख रुपये अधिक भुगतान किये जाने पर वसूली का निर्देश दिया. जुलाई माह में वेतन से राशि की कटाैती भी की गयी है. राशि वसूली के आदेश को गलत बताते हुए मनोज कुमार सहित 37 अन्य कर्मियों ने पूर्व में याचिका दायर की थी.

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