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विवि और कॉलेज में अब कर्मचारियों के होंगे छह कैडर, कई पुराने पद होंगे समाप्त

राज्य सरकार ने विवि व कॉलेज में शिक्षकेतर कर्मचारियों की नियुक्ति/प्रोन्नति परिनियम में संशोधन कर दिया है. अब राज्य के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में 40 वर्ष के बाद कर्मचारियों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया.

संजीव सिंह (रांची).

राज्य सरकार ने विवि व कॉलेज में शिक्षकेतर कर्मचारियों की नियुक्ति/प्रोन्नति परिनियम में संशोधन कर दिया है. अब राज्य के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में 40 वर्ष के बाद कर्मचारियों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया. वर्तमान में सिर्फ अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति हो रही थी. नये परिनियम के तहत शिक्षकेतर कर्मचारियों के पदों की मैपिंग की जायेगी. पदों का पुनर्गठन किया जायेगा. इसके तहत कई पदों को विलोपित किया जायेगा. वहीं, कई पदों को मिला कर एक किया जायेगा. तृतीय वर्ग की रिक्ति को नियुक्ति तथा प्रोन्नति से भरे जाने का प्रावधान रहेगा. अब राज्य के विवि मुख्यालय सहित कॉलेजों में भी शिक्षकेतर कर्मचारियों के छह कैडर होंगे. पांच कैडर विवि और कॉलेजों में समान होंगे, जबकि एक कैडर सिर्फ विवि मुख्यालय में होंगे. कैडर एक होने से अब विवि द्वारा कॉलेज के कर्मचारियों का स्थानांतरण उक्त कैडर के अंतर्गत किया जा सकेगा. इतना ही नहीं अब कर्मचारियों के प्रोन्नति का एक आधार एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट भी रहेगा.

विवि मुख्यालय में होगा एग्जीक्यूटिव कैडर :

पांच कैडर जो समान होंगे, उनमें लाइब्रेरी, लेबोरेट्री, स्पोर्ट्स, एकाउंट्स तथा स्थापना (स्टेबलिसमेंट) कैडर शामिल हैं. सिर्फ विवि मुख्यालय में एक एग्जीक्यूटिव कैडर होगा. राज्य के सभी सरकारी विवि मुख्यालय व कॉलेजों में सिर्फ तृतीय वर्ग के कर्मचारियों की नियुक्ति झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा किया जायेगा. तृतीय वर्ग के कर्मचारियों की नियुक्ति का न्यूनतम अर्हता स्नातक होगा.

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