राजभवन ने दिया सेंट्रल सर्विस ऑफिसर्स हाउसिंग सोसाइटी के पूर्व सचिव के खिलाफ जांच का आदेश, जानें पूरा मामला
इसमें एके रस्तोगी पर हाउसिंग सोसाइटी के लिए सरकार द्वारा आवंटित जमीन के अलावा 4.5 एकड़ गैरमजरूआ जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया गया है.
राजभवन ने रांची के सांगा में बने सेंट्रल सर्विस ऑफिसर्स हाउसिंग सोसाइटी के तत्कालीन सचिव एके रस्तोगी (पूर्व आइएफएस) के खिलाफ जमीन कब्जा मामले में जांच का आदेश दिया है. राज्यपाल सचिवालय ने इससे संबंधित पत्र भू-राजस्व सचिव को भेजा है. हाउसिंग सोसाइटी के सदस्य नरेंद्र मिश्रा की शिकायत पर राज्यपाल सचिवालय ने यह आदेश दिया है. राज्यपाल सचिवालय द्वारा सरकार को भेजे गये पत्र में कहा गया है कि भारतीय वन सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी नरेंद्र मिश्रा ने राज्यपाल को एक शिकायती पत्र भेजा है.
इसमें एके रस्तोगी पर हाउसिंग सोसाइटी के लिए सरकार द्वारा आवंटित जमीन के अलावा 4.5 एकड़ गैरमजरूआ जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया गया है. राज्यपाल सचिवालय ने इस मामले में रस्तोगी के खिलाफ जांच कर उचित कार्रवाई करने और अब तक उनके खिलाफ की गयी कार्रवाई के संबंध में जानकारी देने का निर्देश दिया है. उल्लेखनीय है कि नरेंद्र मिश्रा ने अपने शिकायती पत्र में आरोप लगाया है कि एके रस्तोगी ने गैरमजरूआ जमीन को कब्जा कर हाउसिंग सोसाइटी की जमीन की चहारदीवारी में शामिल कर लिया है.
अवैध कब्जा करने के बाद सेकेंड प्लॉटिंग के दौरान रस्तोगी ने अपने प्लॉट को कब्जा किये गये गैरमजरूआ प्लॉट के पास कर लिया. जनवरी 2023 में हाउसिंग सोसाइटी की हुई आम सभा में इस बात की जानकारी मिलने के बाद उन्होंने आपत्ति की थी. लेकिन एके रस्तोगी ने कहा कि इससे कुछ नहीं होगा. वे लोग सीनियर ऑफिसर हैं. चीजों को मैनेज कर लेंगे. नरेंद्र मिश्रा ने राज्यपाल को भेजे गये शिकायती पत्र में यह भी कहा है कि सोसाइटी के बायलॉज के आलोक में सोसाइटी द्वारा किये जानेवाले गलत कार्यों के लिए सदस्य भी जिम्मेदार होंगे. वह इस गलती के लिए जिम्मेदार नहीं होना चाहते हैं. इसलिए शिकायत कर रहे हैं,ताकि दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके.