झारखंड से मैट्रिक-इंटर पास करनेवाले को ही नौकरी, फैसला आज

सात सितंबर को खंडपीठ ने मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. उल्लेखनीय है कि रमेश हांसदा, अभिषेक दुबे व अन्य की ओर से अलग-अलग याचिका दायर कर उक्त नियमावली को चुनौती दी गयी है

By Prabhat Khabar News Desk | December 16, 2022 9:42 AM

रांची. झारखंड से ही मैट्रिक व इंटर पास करने संबंधी जेएसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा संचालन नियमावली-2021 को चुनौती देनेवाली याचिकाओं पर झारखंड हाइकोर्ट 16 दिसंबर को फैसला सुनायेगा. यह मामला चीफ जस्टिस डॉ रविरंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में सूचीबद्ध है.

पूर्व में सात सितंबर को खंडपीठ ने मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. उल्लेखनीय है कि रमेश हांसदा, अभिषेक दुबे व अन्य की ओर से अलग-अलग याचिका दायर कर उक्त नियमावली को चुनौती दी गयी है. राज्य के मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास करनेवाले विद्यार्थी ही नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे, जबकि आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के मामले में यह प्रावधान शिथिल रहेगा.

Next Article

Exit mobile version