Ramgarh EXIT Poll News: झारखंड में रामगढ़ विधानसभा सीट पर 27 फरवरी (Ramgarh Assembly By Poll 2023) को उपचुनाव के लिए मतदान है. इस तारीख तक अब किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल पर रोक लगा दी गयी है. भारत निर्वाचन आयोग की ओर से इसकी अधिसूचना पहले ही जारी कर दी गयी थी. इसमें कहा गया था कि मेघालय, नागालैंड एवं त्रिपुरा विधानसभाओं के साधारण निर्वाचनों एवं घोषित उपचुनाव 2023 के लिए किसी प्रकार के एग्जिट पोल पर 16 फरवरी से 27 फरवरी की शाम 7 बजे तक रोक रहेगी. इस दौरान न तो कोई एग्जिट पोल कर पायेगा, न उसका प्रकाशन कर पायेगा.
भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) की ओर से जारी अधिसूचना में स्पष्ट है कि मतदान के दिन 16 फरवरी (गुरुवार) सुबह 7 बजे से 27 फरवरी (सोमवार) की शाम 7 बजे के बीच की अवधि में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल करने तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन में या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंध होगा.
यह भी कहा गया है कि संबंधित मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति से 48 घंटों के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा.
Also Read: Jharkhand News: रामगढ़ में उपचुनाव से पहले आजसू नेता मनोज मुंडा की गोली मारकर हत्या
इस दौरान कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह से मतदान का सर्वेक्षण नहीं करेगा. न ही ऐसे किसी सर्वे के परिणाम का इस अवधि के दौरान प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशन किया जायेगा. किसी भी सर्वे का किसी भी रूप में किसी भी मीडियम से प्रचार-प्रसार नहीं करने की हिदायत निर्वाचन आयोग की ओर से दी गयी है.
भारत निर्वाचन आयोग ने अपनी अधिसूचना में एग्जिट पोल की तारीख और समय तय कर दी है. कहा गया है कि साधारण निर्वाचन की दशा में वह अवधि मतदान के लिए तय समय के शुरू होने से प्रारंभ हो सकेगी और सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में मतदान समाप्त होने के आधे घंटे तक जारी रह सकेगी. लेकिन, अलग-अलग दिनों पर एक साथ कराये जाने वाले अनेक उप निर्वाचनों की स्थिति में वह अवधि मतदान के पहले दिन से अंतिम मतदान के बाद आधे घंटे तक जारी रहेगी.
Also Read: Jharkhand News: रामगढ़ में उपचुनाव से पहले आजसू नेता मनोज मुंडा की गोली मारकर हत्या
अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि अगर इन नियमों का किसी ने उल्लंघन किया, तो उसे सजा मिलेगी. सजा के प्रावधानों का उल्लेख भी इस अधिसूचना में किया गया है. कहा गया है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति, जो इस नियम का उल्लंघन करेगा, उसे 2 वर्ष तक की सजा होगी या जुर्माना लगेगा या दोनों से दंडनीय होगा.
झारखंड के 23-रामगढ़ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अलावा अरुणाचल प्रदेश के 01- लुम्ला विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, तमिलनाडु के 98-इरोड (पूर्व) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, पश्चिम बंगाल के 60- सागरदिघी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र और महाराष्ट्र के 215- कसबा पेठ एवं 205-चिंचवाड़ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा पहले ही हो चुकी है.