रांची (वरीय संवाददाता). भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए रामटहल चौधरी घर वापसी की तैयारी में हैं. कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने से नाराज श्री चौधरी ने महीने भर पहले ही पार्टी छोड़ दी थी. इनका आरोप था कि कांग्रेस ने रांची लोकसभा क्षेत्र से टिकट देने की बात कह कर शामिल कराया था, लेकिन धोखा हुआ. इधर रविवार को श्री चौधरी भाजपा के प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी से मिले. श्री वाजपेयी ने उनसे कहा कि आप पुराने लोग हैं, वापस पार्टी में आयें. प्रभारी के साथ बैठक कर श्री चौधरी ने गिला-शिकवा दूर किया है. इस बाबत पूछने पर श्री चौधरी ने कहा कि बात आयी है, तो विचार करेंगे. कांग्रेस में भी गये थे, तो अपने समर्थक और लोगों से बात-विचार कर गये थे. प्रभारी ने कहा है कि पुराने आदमी हैं, पार्टी में आइये. हमने उन्हें कहा है कि विचार करेंगे. हम कोई कदम उठाते हैं, तो अपने समर्थकों से बात करते हैं. अकेले कोई निर्णय नहीं लेते हैं. श्री चौधरी ने कहा कि समय का इंतजार कीजिये, पता चल जायेगा. यह पूछने पर कि चुनाव में भाजपा की मदद करेंगे. श्री चौधरी ने कहा कि सबकुछ पर विचार होगा.
अपने घर पर पार्टी झंडा लगायें भाजपा समर्थक : महेश पोद्दार
रांची. पूर्व राज्यसभा सदस्य महेश पोद्दार ने भाजपा समर्थकों से अपने घर और दुकानों पर पार्टी का झंडा लगाने का अनुरोध किया है. उन्होंने कहा कि अपने खर्च पर अपनी दुकान या घर के बाहर या छत पर भाजपा के तीन झंडे लगायें. श्री पोद्दार ने कहा कि नियमों को लेकर पहले स्थानीय अधिकारियों में कुछ भ्रम की स्थिति थी. लेकिन, भारत के निर्वाचन आयोग ने अपने पत्र 24 अप्रैल, 2024 के माध्यम से स्थिति स्पष्ट कर दिया है. अब अगर कोई स्थानीय अधिकारी किसी नागरिक को अपने परिसर में झंडा लगाने से रोके, तो निर्वाचन आयोग के इस पत्र का हवाला दें. पत्र की प्रतिलिपि झारखंड के प्रदेश भाजपा कार्यालय में उपलब्ध है. भेजा गया था पत्र : श्री पोद्दार ने कहा कि उन्होंने 16 अप्रैल, 2024 को इस संबंध में स्पष्ट दिशानिर्देश जारी करने के लिए केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त को पत्र भेजा था. इसमें उन्होंने लिखा था कि नागरिकों को अपने पसंदीदा उम्मीदवार या पार्टी का झंडा लगाकर लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी का अवसर मिलना चाहिए. निर्वाचन आयोग ने पत्र के माध्यम से स्पष्ट किया है कि किसी भी पार्टी का समर्थक अपने परिसर में अधिकतम तीन झंडे लगा सकता है. साथ ही, किसी उम्मीदवार के पक्ष में मतदान का बैनर लगाना हो, तो इसके लिए उम्मीदवार की लिखित अनुमति आवश्यक है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है