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Jharkhand News: गैंगवार के बाद रांची के मोरहाबादी मैदान के पास की अतिक्रमित भूमि की हुई मापी, ये है आदेश

Jharkhand News: शहर अंचल अधिकारी एवं बड़गाईं सीओ की देखरेख में मोरहाबादी मैदान की चारों तरफ एवं आसपास के क्षेत्रों में भूमि की मापी की गई. आपको बता दें कि मोरहाबादी मैदान में गैंगवार के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने उच्च स्तरीय बैठक की थी और अपराधियों से सख्ती से निपटने का निर्देश दिया था.

Jharkhand News: रांची के मोरहाबादी मैदान के चारों तरफ एवं आसपास के क्षेत्रों की अतिक्रमित भूमि की आज शनिवार को मापी की गयी. शहर अंचल अधिकारी एवं बड़गाईं सीओ की देखरेख में मोरहाबादी मैदान के चारों तरफ एवं आसपास के क्षेत्रों में भूमि की मापी की गई. आपको बता दें कि मोरहाबादी मैदान में गैंगवार के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने उच्च स्तरीय बैठक की थी और अपराधियों से सख्ती से निपटने का निर्देश दिया था.

अतिक्रमित भूमि की हुई मापी

रांची के मोरहाबादी मैदान स्थित जनजातीय शोध संस्थान भवन से लेकर मिलन पैलेस तक अतिक्रमित भूमि का नक्शा एवं भूमि के विवरण के साथ रांची जिला प्रशासन की टीम ने जमीन की मापी की. रांची के बड़गाईं के अंचल अधिकारी मनोज कुमार की देखरेख में संबंधित क्षेत्र की मापी की गयी, जबकि शहर अंचल के क्षेत्र में अंचल कार्यालय की टीम ने मापी की. इस दौरान दोनों अंचल के अंचल निरीक्षक और कर्मी भी उपस्थित थे.

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48 घंटे में रिपोर्ट देने का निर्देश

रांची के सदर अंचलाधिकारी एवं बड़गाईं अंचलाधिकारी को मोरहाबादी इलाके में अतिक्रमित भूमि की मापी करते हुए नक्शा एवं भूमि के विवरण के साथ 48 घंटे के अंदर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है. रांची के अपर समाहर्ता द्वारा ये निर्देश दिया गया है. इसी के आलोक में अतिक्रमित भूमि की मापी की गयी.

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27 जनवरी को हुआ था गैंगवार

आपको बता दें कि हाई सिक्यूरिटी जोन मोरहाबादी मैदान में गुरुवार (27 जनवरी) को गैंगवार में हुई फायरिंग व हत्या के बाद प्रशासन ने सख्त कदम उठाये हैं. अब मोरहाबादी में सब्जी बाजार लगाने और ठेला-खोमचा लगाने पर रोक लगा दी गयी है. पूरे मोरहाबादी मैदान में धारा 144 लागू कर दी गयी है. यहां पर धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली, आमसभा और अनशन करने पर प्रतिबंध लग गया है. इसे लेकर रांची के अपर जिला दंडाधिकारी (विधि व्यवस्था) उत्कर्ष गुप्ता ने आदेश जारी किया है.

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Posted By : Guru Swarup Mishra

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