Ranchi news : सात दिनों में जमा करें बकाया होल्डिंग टैक्स, अन्यथा नगर निगम निकालेगा बॉडी वारंट

रांची नगर निगम ने शहर के 85 बड़े बकायेदारों की सूची जारी की. टैक्स नहीं चुकाया, तो संपत्ति भी कुर्क करेगा निगम. तीन नोटिस देने के बाद भी टैक्स जमा नहीं कर रहे बकायेदार.

By Prabhat Khabar News Desk | January 10, 2025 12:41 AM
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रांची. होल्डिंग टैक्स के बड़े बकायेदारों पर रांची नगर निगम सख्त कार्रवाई करेगा. नगर निगम की ओर से शहर के 85 बड़े बकायेदारों की सूची जारी की गयी है. सभी बकायेदारों को सात दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है. सभी को चेतावनी दी गयी है कि अगर वे सात दिनों के अंदर अपना बकाया होल्डिंग टैक्स का भुगतान नहीं करते हैं, तो निगम संबंधित व्यक्ति के खिलाफ बॉडी वारंट निकालने के साथ ही उनकी संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई भी शुरू करेगा. इसके अलावा संबंधित व्यक्ति की चल संपत्ति की बिक्री पर रोक लगाने के साथ उनकेे बैंक अकाउंट को भी फ्रीज करने की कार्रवाई की जायेगी. मालूम हो कि तीन नोटिस दिये जाने के बावजूद बकायेदार होल्डिंग टैक्स जमा नहीं कर रहे हैं.

83 करोड़ वसूली का लक्ष्य, अब तक वसूले गये सिर्फ 60 करोड़

वित्तीय वर्ष 2024-25 में नगर निगम ने निजी घरों से 83 करोड़ टैक्स वसूलने का लक्ष्य निर्धारित किया है. इसके विरुद्ध नगर निगम द्वारा अब तक सिर्फ 60 करोड़ रुपये टैक्स की ही वसूली की गयी है. नतीजतन प्रशासक संदीप सिंह के निर्देश पर शहर के सभी बड़े बकायेदारों की सूची बनाकर उन्हें नोटिस भेजा जा रहा है.

शहर में 50 हजार से अधिक ऐसे भवन मालिक, जिन्होंने होल्डिंग कराया ही नहीं

रांची नगर निगम क्षेत्र में होल्डिंग धारक भवनों की संख्या 2.30 लाख के आसपास है. इसके अलावा शहर में 50 हजार से अधिक भवन ऐसे हैं, जिन्होंने निगम से होल्डिंग कराया ही नहीं है. नतीजतन इन भवनों से निगम को फूटी कौड़ी टैक्स नहीं मिल रहा है. ऐसे में निगम ने पूरे शहर में ऐसे भवनों की जांच शुरू कर दी है.

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