रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने स्नातक स्तरीय प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2016 के तहत नियुक्ति मामले में एकल पीठ के फैसले को चुनौती देनेवाली दायर विभिन्न अपील याचिकाओं पर सुनवाई की. चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) का पक्ष सुना. पक्ष सुनने के बाद खंडपीठ ने प्रार्थियों को जेएसएससी के जवाब का अध्ययन कर प्रतिउत्तर देने को कहा. मामले की अगली सुनवाई 23 जनवरी 2025 को होगी.
नियुक्ति का दावा स्वीकार करने लायक नहीं
इससे पूर्व जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरावाल ने पक्ष रखते हुए चार्ट प्रस्तुत किया. इसमें बताया गया है कि प्रार्थियों को कब-कब किस-किस माध्यम से डाॅक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया, लेकिन वह उपस्थित नहीं हुए. अब उनकी नियुक्ति का दावा स्वीकार करने लायक नहीं है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी निर्मल पाहान व अन्य की ओर से अलग-अलग अपील याचिका दायर की गयी है.
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