रांची : हवाई सेवा में बाधा उत्पन्न करने वाले 51 भवनों को रांची नगर निगम ने नोटिस जारी किया है. सभी भवन मालिकों से कहा गया है कि वे एक सप्ताह के अंदर अपने भवन का स्वीकृत नक्शा नगर निगम में जमा करें. नक्शा जमा नहीं करने पर नगरपालिका अधिनियम के तहत भवन को अवैध मानते हुए केस दर्ज किया जायेगा. सहायक प्रशासक ज्योति कुमार द्वारा इस संबंध में सभी भवन मालिकों को नोटिस जारी किया गया है.
बिरसा चौक से लेकर हिनू चौक, हवाई नगर में अवैध रूप से बन रहे इन भवनों को लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटी ने नगर निगम को पत्र लिखा था. पत्र में लिखा गया था कि अवैध रूप से बन रहे इन भवनों के कारण हवाई सेवा सुचारू रूप में चलाने में परेशानी हो रही है. इसलिए नगर निगम व जिला प्रशासन ऐसे भवनों पर कार्रवाई करे.
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पत्र में अथॉरिटी ने लिखा है कि वर्तमान में रांची एयरपोर्ट से देश के विभिन्न महानगरों के बीच हवाई सेवा उपलब्ध है. इसके अलावा घरेलू सेवा के तहत रांची से राज्य के विभिन्न शहरों के लिए हेलीकॉप्टर सेवा भी चालू है. ऐसे में अगर इन पर रोक नहीं लगायी गयी, तो सेवा को सुचारु रूप से चलाने में परेशानी होगी.
एयरपोर्ट के आसपास कितनी ऊंचाई तक भवन बन सकते हैं, इसको लेकर गाइडलाइन जारी की गयी है. इसके तहत इस क्षेत्र के बहुमंजिली इमारत का नक्शा जमा होने पर निगम एयरपोर्ट अथॉरिटी से पत्राचार करता है. एयरपोर्ट अथॉरिटी से एनओसी मिलने के बाद ही निगम नक्शा पास करता है, लेकिन हाल के वर्षों में बिना नक्शा पास कराये ही मनमाने तरीके से भवनों का निर्माण कर लिया गया है.