Ranchi news : रांची नगर निगम पुनरीक्षित पेंशन राशि का भुगतान करे : हाइकोर्ट

अदालत ने प्रतिवादी रांची नगर निगम को इस आदेश की प्रति प्राप्त होने अथवा पेश होने की तिथि से तीन माह के भीतर अपने कर्मचारियों को पेंशन लाभ की शेष राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया

By Prabhat Khabar News Desk | January 9, 2025 12:49 AM

रांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत ने रांची नगर निगम के सेवानिवृत्त कर्मियों को पुनरीक्षित पेंशन का लाभ देने को लेकर दायर याचिकाओं पर फैसला सुनाया है. अदालत ने प्रतिवादी रांची नगर निगम को इस आदेश की प्रति प्राप्त होने अथवा पेश होने की तिथि से तीन माह के भीतर अपने कर्मचारियों को पेंशन लाभ की शेष राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी सुरेश सिंह व अन्य की ओर से याचिका दायर की गयी थी.

क्या कहा अदालत ने

अदालत ने कहा कि झारखंड पेंशन नियमावली के नियम-43 के तहत यह स्पष्ट है कि निगम ही अपने कर्मचारियों को पेंशन का लाभ देने के लिए उत्तरदायी है. इसलिए रांची नगर निगम के अधिवक्ता प्रशांत कुमार सिंह का यह तर्क कि निगम व राज्य सरकार के बीच का यह आंतरिक मामला है, सही नहीं है. अदालत ने अपने फैसले में झारखंड सेवानिवृत्त विश्वविद्यालय शिक्षक संघ बनाम झारखंड राज्य व अन्य के फैसले का उदाहरण देते हुए कहा है कि निर्धारित कानून के मद्देनजर यह भी स्पष्ट किया जाता है कि मामले का निर्णय हो जाने के बाद प्रत्येक कर्मचारी को लाभ प्राप्त करने के लिए इस अदालत का दरवाजा खटखटाने की आवश्यकता नहीं है. सभी पात्र कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि से पेंशन लाभ जारी किया जाये.

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