भवन मालिकों को अब लेना होगा ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, जानें रांची नगर निगम ने क्यों ने उठाया सख्त कदम
आमतौर पर नक्शा पास होने के बाद लोग भवन का निर्माण शुरू कर देते हैं. लेकिन, कई लोग दो मंजिल का नक्शा पास करवाकर तीन और चार मंजिला भवन का निर्माण कर देते हैं.
रांची : रांची नगर निगम से भवन का नक्शा पास करवाकर ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं लेने वालों को रांची नगर निगम नोटिस जारी करेगा. प्रशासक अमित कुमार ने टाउन प्लानर को निर्देश दिया है कि नगर निगम ने जितने भी भवनों का नक्शा पास किया है, उसके मालिक को ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट लेने के लिए प्रेरित करें. इसके लिए पूर्व में जितने भी मकान बने हैं. उन्हें नोटिस जारी कर ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट लेने को कहें. भवन मालिकों को ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य कर दिया गया है.
क्या है ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट :
किसी भी भवन को ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नगर निगम तभी जारी करता है, जब उस भवन का निर्माण नक्शे के अनुरूप किया जाता है. इसके लिए भवन निर्माता भवन का निर्माण होने के बाद नगर निगम में आवेदन देते हैं कि उन्होंने अपने भवन का निर्माण स्वीकृत नक्शे के अनुरूप कर लिया है. ऐसे में उन्हें ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जारी किया जाये. इसके बाद निगम की टीम संबंधित भवन की जांच करती है. जांच में सबकुछ सही पाये जाने पर ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जारी किया जाता है.
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लोग इसलिए नहीं लेते हैं ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट :
आमतौर पर नक्शा पास होने के बाद लोग भवन का निर्माण शुरू कर देते हैं. लेकिन, कई लोग दो मंजिल का नक्शा पास करवाकर तीन और चार मंजिला भवन का निर्माण कर देते हैं. अवैध निर्माण किये जाने के कारण लोग निगम से यह सर्टिफिकेट नहीं लेते हैं. लेकिन, अब निगम ने इसे अनिवार्य कर दिया है.
शहर में सिर्फ 100 भवनों के पास ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट :
रांची शहर में अब तक 6000 नक्शों को ऑनलाइन स्वीकृति दी गयी है. लेकिन, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट लेने वाले भवनों की संख्या सिर्फ 100 के आसपास है.