रांची नगर निगम चुनाव : सरकार और निगम से झारखंड HC नाराज, नहीं दिया जवाब तो लगेगा जुर्माना

झारखंड हाईकोर्ट में नगर निकाय चुनाव जल्द कराने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. इस मामले पर मंगलवार को न्यायाधीश जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में सुनवाई हुई. हालांकि, इस दौरान अदालत ने सरकार और नगर निगम से नाराजगी जतायी है.

By Aditya kumar | June 27, 2023 5:33 PM

Ranchi Nagar Nigam Chunav: झारखंड हाईकोर्ट में नगर निकाय चुनाव जल्द कराने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. नगर निगम के पार्षदों के द्वारा नगर निकाय चुनाव जल्द कराने और अवधि विस्तार की मांग की गयी है. इस मामले पर मंगलवार को न्यायाधीश जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में सुनवाई हुई. हालांकि, इस दौरान अदालत ने सरकार और नगर निगम से नाराजगी जतायी है.

20 जुलाई को अगली सुनवाई, जवाब दाखिल नहीं करने पर लगेगा जुर्माना

बता दें कि न्यायाधीश जस्टिस राजेश शंकर की कोर्ट ने इस मामले पर सरकार और निगम से जवाब मांगा था लेकिन जवाब नहीं दाखिल किया गए. इस कारण अदालत ने अपनी नाराजगी जतायी. इसके बाद कोर्ट की तरफ से सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए तीन महीने का समय दिया गया है. साथ ही मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई को तय की गयी है. अधिवक्ता विनोद सिंह ने जानकारी देते हुए बताया अदालत ने अगली तारीख पर जवाब दाखिल नहीं करने पर 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाने की बात कही है.

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क्या है याचिकाकर्ताओं की मांग?

इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विनोद सिंह ने पक्ष रखा वहीं निगम की ओर से अधिवक्ता प्रशांत सिंह थे. सरकार की ओर से महाधिवक्ता सचिन कुमार ने अपना पक्ष रखा. बता दें कि नगर निगम चुनाव के हुए पांच बीत गए है लेकिन, चुनाव को लेकर सरकार की ओर से जब कोई भी सुगबुगाहट नहीं देखी गयी तब जाकर पार्षदों ने याचिका दायर किया है और मांग की है कि जल्द से जल्द नगर निगम चुनाव कराए जाए वरना जबतक चुनाव नहीं हो रहे है तबतक सभी पार्षदों को अवधि विस्तार दिया जाए.

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