Jharkhand: अबतक नहीं लिया होल्डिंग नंबर तो जल्द करें, शुरू हो गया है सर्वे, नहीं लेनेवालों पर होगी ये कार्रवाई
नगर निगम ने शहर में बिना होल्डिंग नंबर वाले भवनों का सर्वे करने की जिम्मेदारी होल्डिंग टैक्स वसूल रही एजेंसी श्री पब्लिकेशन को दिया गया है. एजेंसी ने अब तक शहर में बिना होल्डिंग नंबर वाले 2000 से अधिक भवनों को चिह्नित कर लिया है.
उत्तम महतो, रांची : रांची नगर निगम क्षेत्र में रहनेवाले जिन लोगों ने अपने घर-मकान या व्यावसायिक भवन का होल्डिंग नंबर अब तक नहीं लिया है, जल्द ही उन्हें होल्डिंग नंबर उपलब्ध कराया जायेगा. साथ ही उनका होल्डिंग टैक्स भी निर्धारित किया जायेगा. टैक्स का निर्धारण भवन के निर्माण काल से लेकर अब तक की अवधि का होगा. इसके अलावा समय पर होल्डिंग नंबर नहीं लेने के कारण आवासीय भवनों से 2000 और व्यावसायिक भवनों से 5000 रुपये जुर्माना भी वसूला जायेगा. इसके लिए रांची नगर निगम अपने क्षेत्राधिकार वाले भवनों का सर्वे शुरू करा दिया है.
नगर निगम ने शहर में बिना होल्डिंग नंबर वाले भवनों का सर्वे करने की जिम्मेदारी होल्डिंग टैक्स वसूल रही एजेंसी श्री पब्लिकेशन को दिया गया है. एजेंसी ने अब तक शहर में बिना होल्डिंग नंबर वाले 2000 से अधिक भवनों को चिह्नित कर लिया है. एजेंसी के अनुसार, रांची नगर निगम क्षेत्र में 2.75 लाख से ज्यादा आवासीय एवं व्यावसायिक भवन हैं. इनमें से 2.25 लाख भवनों मालिकों ने नगर निगम से होल्डिंग नंबर ले लिया है. शेष 50 हजार से ज्यादा भवनों के मालिकों ने अब तक होल्डिंग नंबर नहीं लिया है. होल्डिंग टैक्स के मद में नगर निगम को सालाना करीब 60 करोड़ राजस्व मिलता है. यह राशि शहर के विकास कार्य पर खर्च होती है.
होल्डिंग नंबर से आमलोगों को फायदा
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नगर निगम द्वारा घर-मकान या भवन को उसकी पहचान के लिए विशेष नंबर आवंटित किया जाता है
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संबंधित व्यक्ति को नगर निगम से उसके घर-मकान या भवन का मालिकाना हक भी मिल जाता है
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होल्डिंग नंबर में जमीन का प्रकार, घर का क्षेत्रफल व घर की तस्वीरें रिकॉर्ड के रूप में दर्ज होती हैं
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भवन मालिक पूरे अधिकार के साथ अपने मोहल्ले की समस्याओं की शिकायत दर्ज करा सकता है
होल्डिंग नंबर से निगम को फायदा
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रांची नगर निगम शहर में मकानों की संख्या पता होगी, जिसके आधार पर विकास योजनाएं बनायी जायेंगी
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सभी घरों को होल्डिंग नंबर आवंटित किये जाने के बाद रांची नगर निगम के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी
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2.25 लाख भवन मालिकों ने ले लिया है होल्डिंग नंबर, देते हैं टैक्स 60 करोड़ रुपये सालाना राजस्व मिलता है निगम को इन भवनों से
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एजेंसी का अनुमान, शहरी क्षेत्र में 50 हजार से ज्यादा भवन मालिकों ने नहीं लिया होल्डिंग नंबर
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बिना होल्डिंग नंबर वाले आवासीय भवनों से 2000 व व्यावसायिक से 5000 जुर्माना वसूला जायेगा
Posted by: Pritish Sahay