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रांची सेवा सदन अस्पाताल को तोड़ने का निर्देश, नये मरीजों को भर्ती करने पर भी लगी रोक, जानें क्या पूरा मामला

बिना नक्शा के अस्पताल संचालन करने पर पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया. अस्पताल का कचरा बड़ा तालाब में फेंकने पर 25 हजार रुपये का अतिरिक्त जुर्माना. हरमू नदी के किनारे बने वाहन शोरूम को भी तोड़ने का आदेश

By Prabhat Khabar News Desk | August 4, 2021 12:53 PM

Ranchi News in Hindi रांची : अवैध निर्माण केस की सुनवाई करते हुए मंगलवार को नगर आयुक्त मुकेश कुमार के कोर्ट ने सेवा सदन अस्पताल को तोड़ने का अादेश जारी कर दिया है. साथ ही बिना नक्शा के अस्पताल संचालन करने पर पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. अस्पताल खाली करने के लिए प्रबंधन को 15 दिन का समय दिया गया है. 15 दिन में प्रबंधन को स्वेच्छा से अस्पताल को तोड़ना होगा. इसके बाद खाली नहीं होने पर निगम बलपूर्वक अस्पताल को तोड़ेगा.

इसमें होनेवाले खर्च को अस्पताल प्रबंधन से ही वसूला जायेगा. इसके अलावा अस्पताल का कचरा बड़ा तालाब में फेंकने पर 25 हजार का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया गया है. कोर्ट ने जुर्माने की राशि 15 दिन में जमा करने का निर्देश दिया है. वहीं, हरमू नदी के किनारे बने प्रेमसंस मोटर के ट्रू वैल्यू शोरूम को भी 15 दिन के भीतर तोड़ने का आदेश दिया. यह शोरूम नदी के 15 मीटर के दायरे में बना है. कोर्ट में अपर बाजार, हिनू नदी, हरमू नदी व कांके डैम के भी कई मामलों की सुनवाई हुई. 45 से अधिक मामलों की आदेश को सुरक्षित रख लिया गया.

22 को कोर्ट में समय मांगा था प्रबंधन ने :

अवैध निर्माण पर कार्रवाई को लेकर 22 जुलाई को नगर आयुक्त की कोर्ट में सेवा सदन अस्पताल को लेकर सुनवाई थी. इस दौरान अस्पताल प्रबंधन के वकील ने नक्शा पेश करने के लिए कुछ दिनों का समय देने की मांग की थी. इसके बाद मामले की सुनवाई तीन अगस्त को हुई, जिसमें अस्पताल प्रबंधन नक्शा नहीं पेश कर पाया. इसके बाद कोर्ट ने अस्पताल को तोड़ने का आदेश दिया है.

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