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Ranchi Violence: राजधानी के 12 थाना क्षेत्रों में धारा 144 लागू, दुकान खोलने को लेकर असमंजस में व्यापारी

रांची के मेन रोड सहित शहर के 12 थाना क्षेत्रों में धारा 144 लगायी गयी है. इसके तहत संबंधित क्षेत्र में एक साथ पांच से अधिक लोग जमा नहीं हो सकते हैं. ऐसे में शहर के व्यवसायी इस बात को लेकर असमंजस में हैं कि दुकानें खोलनी है या नहीं. उनका कहना है कि प्रशासन को दुकान खोलने को लेकर स्पष्ट निर्देश दे.

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 12, 2022 10:30 AM

Ranchi News : शुक्रवार को राजधानी रांची के मेन रोड में हुए उपद्रव के बाद मेन रोड सहित शहर के 12 थाना क्षेत्रों में धारा 144 लागू किया गया है. इसके साथ विभिन्न संगठनों के बुलावे पर शनिवार को रांची बंद भी रहा. व्यावसायिक गतिविधियां पूरी तरह से ठप रहीं. अब शहर के व्यापारियों में दुकान खोलने को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है. उनका कहना है कि ऐसी स्थिति में दुकानें खोलनी है या नहीं, इस पर प्रशासन का साफ आदेश कुछ भी नहीं आया है, इस कारण उलझन की स्थिति उत्पन्न हो गयी है.

दुकान खोलने को लेकर कानून आ रहा आड़े

बताते चलें कि शहर के 12 थाना क्षेत्र में धारा 144 लगाया गया है. इस कानून के मुताबिक एक स्थान पर पांच से अधिक लोग जमा नहीं हो सकते हैं. दुकानदारों का कहना है कि दुकानों में स्टाफ की संख्या अधिक है. जबकि, नियम के अनुसार एक जगह पर पांच या इससे अधिक लोग नहीं जुट सकते हैं. यही नहीं, दुकानें खुलने पर ग्राहकों की भीड़ भी बढ़ेगी, ऐसे में ग्राहक को आने से कैसे रोक सकते हैं.

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एक-दूसरे को फोन कर रहे दुकानदार

रविवार को दुकानें खोलने को लेकर कई व्यापारी एक-दूसरे को शनिवार की देर शाम से ही फोन कर रहे हैं. लेकिन, किसी को कुछ पता नहीं चल पाया. झारखंड चेंबर के अध्यक्ष धीरज तनेजा ने कहा कि धारा 144 को लेकर दुकानें किस प्रकार संचालित करनी है, इस पर प्रशासन की तरफ से किसी तरह की जानकारी नहीं दी गयी है. ऐसे में प्रशासन को चाहिए कि वे साफ-साफ इस संबंध में जानकारी दें. दुकानदार पूरी तरह से असमंजस की स्थिति में हैं. जब तक पूरी तरीके से दुकानें नहीं खुलेगी, तब तक स्थिति भी सामान्य नहीं हो पायेगी.

जिला प्रशासन ने दुकानें बंद करने का नहीं दिया आदेश

शनिवार को रांची बंद रहा. यह बंदी विभिन्न संगठनों की ओर से की गयी अपील के बाद रही. इधर बंदी को लेकर जिला प्रशासन ने अपना स्टेटमेंट दिया है. रांची जिले के उपायुक्त छवि रंजन ने कहा है कि राजधानी में किसी भी दुकान को बंद कराने का ऑर्डर जिला प्रशासन की ओर से नहीं दिया गया है़ उन्होंने यह भी कहा कि अगर पुलिस कहीं पर दुकान बंद कराती है, तो इसकी जानकारी एसएसपी ही दे सकते हैं. हालांकि उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि अगले आदेश तक धारा-144 लागू है.

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