रांची. वित्तीय वर्ष 2024-25 में अब तक राज्य सरकार को शराब से 1786 करोड़ का राजस्व मिला है. वर्तमान वित्तीय वर्ष में 2700 करोड़ रुपये राजस्व का लक्ष्य निर्धारित है. इसमें शराब बिक्री से 2447 करोड़ व अन्य मद से 255 करोड़ रुपये राजस्व निर्धारित है. शराब की बिक्री से अब तक 1727 करोड़ व अन्य मद से 59 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं.
अगस्त माह में सबसे अधिक 139 फीसदी राशि प्राप्त हुई थी
राजस्व का निर्धारित लक्ष्य पूरा करने के लिए 31 मार्च 2025 तक 914 करोड़ रुपये जमा करने होंगे. अब तक मई व सितंबर को छोड़ कर सभी माह में निर्धारित लक्ष्य से अधिक राजस्व की प्राप्ति हुई है. मई में निर्धारित लक्ष्य की तुलना में 93 फीसदी व सितंबर में निर्धारित लक्ष्य की तुलना में 44 फीसदी राजस्व की प्राप्ति हुई थी. अब तक निर्धारित राजस्व की तुलना में अगस्त माह में सबसे अधिक 139 फीसदी राशि प्राप्त हुई थी. वर्तमान वित्तीय वर्ष में अप्रैल, जून, जुलाई, अगस्त, अक्तूबर व नवंबर में तय राजस्व से अधिक राशि प्राप्त हुई है. दिसंबर में कुल 232 करोड़ रुपये राजस्व का लक्ष्य निर्धारित है. इस माह अब तक 70 फीसदी से अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है.
एमआरपी पर शराब बेचने के लिए मांगा दुकान का खर्च
राजधानी की खुदरा शराब दुकानों के इंचार्ज का प्रतिनिधिमंडल उत्पाद विभाग के अधिकारियों के से मिला. अधिकारी ने एमआरपी से अधिक दर पर शराब की बिक्री पर रोक लगाने व ऐसा नहीं करने पर कड़ी कार्रवाई की बात कही. प्रतिनिधिमंडल का कहना था कि दुकान में प्रतिदिन लगभग 200 से 300 रुपये का मिसलेनियस खर्च है. यह राशि नहीं दी जाती है. विभाग इस खर्च का वहन करे. इसके अलावा उन्हें समय पर मानदेय दिया जाये. दुकान के कर्मियों को पिछले पांच माह से मानदेय नहीं मिला है. विभाग पहले दुकान का मिसलेनियस खर्च व समय पर मानदेय दे, दुकानदार एमआरपी पर शराब बेचने को तैयार हैं.प्लेसमेंट एजेंसी को राशि जमा करने का अंतिम अवसर : मंत्री
उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की. मंत्री ने पिछली समीक्षा बैठक में दिये गये निर्देश के अनुपालन की जानकारी ली. प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा बकाया राशि जमा करने के संबंध में बताया कि कुछ एजेंसी द्वारा अब तक राशि जमा नहीं की गयी है. ऐसे में मंत्री ने एक सप्ताह और समय देने व इसके बाद भी राशि जमा नहीं करने पर कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया. इसके अलावा बार संचालन में भी नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है