Ranchi News : रात 10 बजे के बाद हर हाल में साउंड सिस्टम बंद करने का निर्देश

नगर निगम ने सभी मैरेज व बैंक्वेट हॉल संचालकों को दिया निर्देश. आदेश का पालन नहीं करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गयी.

By Prabhat Khabar News Desk | December 10, 2024 12:01 AM

रांची. रांची नगर निगम क्षेत्र में साउंड सिस्टम के उपयोग को लेकर सोमवार को अपर प्रशासक संजय कुमार ने बैठक की. बैठक में सभी मैरेज व बैंक्वेट हॉल संचालकों को निर्देश दिया गया कि किसी भी हाल में रात के 10 बजे के बाद साउंड सिस्टम का उपयोग न करें. अगर कोई इसके बाद भी साउंड सिस्टम तेज आवाज में बजाता है, तो ऐसे संचालकों पर रांची नगर निगम कार्रवाई करेगा. इस संबंध में आमलोगों से भी अपील की गयी है कि अगर देर रात कोई तेज आवाज में साउंड सिस्टम बजाता है, तो इसकी शिकायत 112 नंबर पर करें. बैठक में सदर एसडीओ उत्कर्ष कुमार, सिटी डीएसपी कुमार वी रमण, उप प्रशासक गौतम प्रसाद साहू, सहायक प्रशासक आदि उपस्थित थे.

स्कूल-कॉलेज के 100 मीटर की परिधि में साइलेंस जोन घोषित

रांची.

उच्च न्यायालय के निर्देश पर स्कूल-कॉलेज के 100 मीटर की परिधि को साइलेंस जोन घोषित किया गया है. सोमवार को इससे संबंधित आदेश एसडीओ उत्कर्ष कुमार ने जारी किया. वहीं, वाट्सऐप पर इससे संबंधित संदेश भी एसडीओ ने पोस्ट किया है. उन्होंने कहा है कि ध्वनि प्रदूषण की शिकायत टोल फ्री नंबर 112 या थाना में की जा सकती है. शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जायेगी. इस आदेश के तहत रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक किसी प्रकार का ध्वनि प्रदूषण नहीं करना है. यानी किसी प्रकार का लाउड स्पीकर व ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग नहीं करना है.

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