Jharkhand News: रांची हिंसा मामले में अब 8 जुलाई को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी. शुक्रवार को सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कहा गया कि अभी रिपोर्ट तैयार नहीं हुई है. कुछ समय दिया गया है. इसके बाद चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 8 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी. आपको बता दें कि 10 जून को रांची के मेन रोड में हुए उपद्रव को लेकर प्रार्थी पंकज कुमार यादव ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर पूरे मामले की जांच एनआईए, ईडी व आयकर से कराने की मांग की है.
अभी रिपोर्ट नहीं हुई है तैयार
रांची के मेन रोड में 10 जून को हुए हिंसक उपद्रव की घटना को लेकर पिछले दिनों झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गयी है. सुनवाई के बाद 24 जून की तिथि निर्धारित की गयी थी. इस मामले की शीघ्र सुनवाई के प्रार्थी के आग्रह को हाइकोर्ट ने स्वीकार कर लिया था. आपको बता दें कि चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की. शुक्रवार को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि अभी रिपोर्ट तैयार नहीं हुई है. जांच के लिए समिति को समय दिया गया है. इसके बाद चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 8 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी. आपको बता दें कि प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने इस मामले के महत्व को देखते हुए अदालत से जल्द सुनवाई करने के लिए तिथि निर्धारित करने का आग्रह पिछले दिनों किया था.
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हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर
प्रार्थी पंकज कुमार यादव ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है. प्रार्थी ने पूरे मामले की जांच एनआईए, ईडी व आयकर से जांच कराने की मांग की है. राज्य सरकार, मुख्य सचिव, उपायुक्त, एसएसपी, एनआईए निदेशक, ईडी निदेशक, आयकर अनुसंधान निदेशक, हैदराबाद के सांसद व एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के महासचिव यास्मीन फारुकी सहित अन्य को प्रतिवादी बनाया गया है. इसमें कहा गया है कि रांची के मेन रोड में सुनियोजित साजिश के तहत हिंसक घटना को अंजाम दिया गया है. उपद्रवियों ने प्रतिबंधित अस्त्र-शस्त्र का उपयोग भी किया है और जमकर पत्थरबाजी की है.
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रिपोर्ट : सतीश कुमार, रांची