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रांची हिंसा मामले में इन दो आरोपियों से पूछताछ करेगी CID, अदालत ने दी अनुमति

प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि सोची-समझी साजिश के तहत 10 जून 2022 को रांची के मेन रोड में हिंसा की गयी. मंदिर पर पथराव किया गया और तोड़फोड़ की गयी.

रांची : अपराध अनुसंधान विभाग (सीआइडी) 10 जून 2022 को हुए रांची हिंसा मामले के आरोपी नवाब चिश्ती और मोहम्मद शकील उर्फ कारू से होटवार जेल में पूछताछ करेगी. सीजेएम मिथिलेश कुमार सिंह की अदालत ने शुक्रवार को इसकी इजाजत दे दी है. सीआइडी दोनों से डोरंडा व हिंदपीढ़ी के अलावा डेली मार्केट थाना में दर्ज मामले में पूछताछ करेगी. इस केस के सूचक रांची के तत्कालीन टाउन सीओ अमित भगत हैं. उनके आवेदन पर दर्ज की गयी प्राथमिकी में नदीम अंसारी, शाहबाज, शदाब, सद्दाम हुसैन, शब्बीर अंसारी, जमाल गद्दी सहित 22 लोगों को नामजद तथा आठ से दस हजार अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया था. फिलहाल इस केस की जांच सीआइडी कर रही है. प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि सोची-समझी साजिश के तहत 10 जून 2022 को रांची के मेन रोड में हिंसा की गयी. मंदिर पर पथराव किया गया और तोड़फोड़ की गयी. वहीं पुलिसकर्मियों से उनका हथियार छीनने की कोशिश की गयी.

पंकज मिश्रा की जमानत पर सुनवाई 19 को

रांची. अवैध खनन मामले के आरोपी पंकज मिश्रा की जमानत याचिका पर शुक्रवार को इडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में सुनवाई हुई़ इस दौरान इडी की ओर से समय की मांग की गयी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया. अदालत ने इडी को 19 अक्तूबर को सुनवाई में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. गौरतलब है कि पंकज मिश्रा इसी केस में पहले भी इडी कोर्ट में जमानत याचिका दायर कर चुके हैं, लेकिन अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी. इसके बाद उन्होंने हाइकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन दाेनों अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी. पंकज मिश्रा को इडी ने 19 जुलाई 2022 को गिरफ्तार किया था. जांच के दौरान इडी पंकज मिश्रा, दाहू यादव और उनके सहयोगियों के 37 बैंक खातों में जमा 11.88 करोड़ भी जब्त कर चुकी है.

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