court news : सजायाफ्ता रंजीत सिंह कोहली की जमानत पर सुनवाई जारी
तारा शाहदेव प्रकरण
रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने नेशनल शूटर तारा शाहदेव के धर्म परिवर्तन, यौन उत्पीड़न व दहेज प्रताड़ना मामले में सजायाफ्ता रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई की. मामले में सुनवाई जारी रही. अब अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि उसने पीड़िता से विवाह किया था. वे लोग पति-पत्नी के रूप में थे. वैसी स्थिति में उसके खिलाफ दुष्कर्म का मामला नहीं बनता है. प्रार्थी ने जमानत देने का आग्रह किया. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल ने क्रिमिनल अपील के तहत जमानत याचिका दायर की है. सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने मामले में दोषी पाने के बाद आरोपी रंजीत कोहली को अंतिम सांसों तक जेल में रहने से संबंधित उम्र कैद की सजा सुनायी थी, जबकि रंजीत कोहली की मां कौशल रानी को 10 साल व सेवा से बर्खास्त रजिस्ट्रार (निगरानी) मुश्ताक अहमद को 15 साल की सजा सुनायी थी. काैशल रानी व मुश्ताक अहमद को मामले में जमानत मिल चुकी है.
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