court news : दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा

दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

By Prabhat Khabar News Desk | September 20, 2024 12:26 AM

वरीय संवाददाता, रांची. अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने गुरुवार को दुष्कर्म मामले में दोषी करार बिनोद राम को 10 साल की सजा सुनायी है. साथ ही उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. इस दौरान सहायक लोक अभियोजक सिद्धार्थ सिंह ने बिनोद राम को कठोर से कठोर सजा देने की मांग की. बिनोद एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के ओबरिया नायक टोला का रहनेवाला है. उसने 26 मार्च 2020 को घटना को अंजाम दिया था. दर्ज प्राथमिकी के अनुसार जब युवती धान कुटाने मिल गयी थी, तब युवक उसे बहला-फुलसा कर तालाब के किनारे लीची बागान की ओर ले गया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया. उसने धमकी दी कि घटना की जानकारी किसी को देने पर जान से हाथ धोना पड़ेगा. पीड़िता के पिता को इस घटना की जानकारी तीन दिन बाद 29 मार्च को हुई. इसके बाद पीड़िता ने युवक के खिलाफ एयरपोर्ट थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी. पुलिस ने आरोपी को 31 मार्च 2020 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.

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