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Ranchi news : अब 28 फरवरी तक ई-केवाइसी करा सकते हैं राशन कार्डधारी

जनवितरण प्रणाली दुकानों के माध्यम से राज्य में आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के आधार पर लाभुकों के बीच नमक, चीनी, दाल एवं धोती-साड़ी आदि का वितरण किया जाता है.

रांची. खाद्य आपूर्ति विभाग के प्रभारी सचिव उमा शंकर सिंह ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जुड़े लाभुकों के लिए ई-केवाइसी कराने की अवधि 28 फरवरी तक बढ़ा दी है. श्री सिंह ने रांची, जमशेदपुर व धनबाद के एसआरओ (विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी) व सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी को पत्र लिख कर ई-केवाइसी के कार्य निर्धारित अवधि में पूरा करने का निर्देश दिया है. जनवितरण प्रणाली दुकानों के माध्यम से राज्य में आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के आधार पर लाभुकों के बीच नमक, चीनी, दाल एवं धोती-साड़ी आदि का वितरण किया जाता है. इधर, पाया गया है कि ई-केवाइसी के लिए आधार प्रमाणीकरण के लिए झारखंड ऑथेंटिकेशन यूजर एजेंसी (एयूए) के सर्वर पर लोड बढ़ जाने के कारण सर्वर काम करना बंद कर दे रहा है. इस तकनीकी कठिनाइयों के कारण न तो खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक सामग्री का वितरण हो पा रहा है और न ही ई-केवाइसी का काम हो पा रहा है. इसलिए पहले खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक सामग्री के वितरण कार्य को प्राथमिकता दी जाये. वितरण के बाद बचे हुए समय में ई-केवाइसी का कार्य किया जाये.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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