Ranchi News : परित्राण मेडिकल ट्रस्ट देवघर की संपत्ति खरीद मामले में निशिकांत दुबे को राहत बरकरार
राज्य सरकार ने समय लिया, अगली सुनवाई दो सप्ताह के बाद होगी
रांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार चाैधरी की अदालत ने परित्राण मेडिकल ट्रस्ट से मेडिकल कॉलेज खरीदने के मामले में दर्ज प्राथमिकी को चुनौती देनेवाली याचिका पर सुनवाई की. इस दौरान अदालत ने प्रार्थी व राज्य सरकार का पक्ष सुना. राज्य सरकार के आग्रह को स्वीकार करते हुए अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए दो सप्ताह के बाद की तिथि निर्धारित करने को कहा. साथ ही पूर्व में प्रार्थी के खिलाफ पीड़क कार्रवाई करने पर लगी रोक को बरकरार रखा. इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से दो सप्ताह का समय देने का आग्रह किया गया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव ने पैरवी की. उल्लेखनीय है कि गोड्डा के सांसद डॉ निशिकांत दुबे ने याचिका दायर कर दर्ज प्राथमिकी को चुनौती दी है. परित्राण मेडिकल ट्रस्ट देवघर के सचिव शिवदत्त शर्मा की ओर से जसीडीह थाना में कांड संख्या-96/2024 के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है. प्राथमिकी में कहा गया है कि बाबा बैद्यनाथ मेडिकल ट्रस्ट देवघर, जिसमें सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी ट्रस्टी है, उनके द्वारा जालसाजी कर परित्राण मेडिकल ट्रस्ट से मेडिकल कॉलेज खरीदा गया है.
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