परित्राण मेडिकल ट्रस्ट की संपत्ति खरीद मामले में निशिकांत दुबे को राहत बरकरार
मामले की अगली सुनवाई नाै दिसंबर को होगी
रांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने परित्राण मेडिकल ट्रस्ट से मेडिकल कॉलेज खरीदने के मामले में दर्ज प्राथमिकी को चुनाैती देनेवाली दायर याचिका पर सुनवाई की. इस दाैरान अदालत ने प्रार्थी व प्रतिवादी का पक्ष सुना. सुनवाई जारी रही. अदालत ने पूर्व प्रार्थी के खिलाफ पीड़क कार्रवाई करने पर लगी रोक को बरकरार रखा. मामले की अगली सुनवाई नाै दिसंबर को होगी. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव व अधिवक्ता पार्थ जालान ने पैरवी की. वहीं राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता मनोज कुमार ने पक्ष रखा. उल्लेखनीय है कि गोड्डा के सांसद डॉ निशिकांत दुबे ने याचिका दायर कर दर्ज प्राथमिकी को चुनाैती दी है. परित्राण मेडिकल ट्रस्ट देवघर के सचिव शिवदत्त शर्मा की ओर से जसीडीह थाना में कांड संख्या-96/2024 के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है. प्राथमिकी में कहा गया है कि बाबा बैद्यनाथ मेडिकल ट्रस्ट देवघर, जिसमें सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी भी ट्रस्टी है, उनके द्वारा जालसाजी कर परित्राण मेडिकल ट्रस्ट से मेडिकल कॉलेज खरीदा गया है.
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