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महाधिवक्ता राजीव रंजन व अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार को हाइकोर्ट से बड़ी राहत

हाइकोर्ट ने कहा : इनके खिलाफ आपराधिक अवमानना मामला सुनवाई योग्य नहीं, मामला बंद

By Prabhat Khabar News Desk | May 4, 2024 12:04 AM

रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने राज्य के महाधिवक्ता राजीव रंजन व अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार के खिलाफ चल रहे आपराधिक अवमानना मामले में शुक्रवार को फैसला सुनाया. एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर व जस्टिस अंबुज नाथ की खंडपीठ ने महाधिवक्ता राजीव रंजन व अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार को बड़ी राहत देते हुए अवमानना मामले को बंद कर दिया. खंडपीठ ने दोनों के खिलाफ अवमानना याचिका को सुनवाई योग्य नहीं माना तथा कहा कि आरोप तय किये बिना और विरोधी पक्षों को अपने आचरण को स्पष्ट करने का अवसर दिये बिना उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना कार्यवाही दर्ज करने के लिए अदालत की अवमानना अधिनियम की धारा-17 के तहत सुनवाई योग्य नहीं है. 23 जनवरी को सभी पक्षों को सुनने के बाद खंडपीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. उल्लेखनीय है कि जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की एकल पीठ ने एक सितंबर 2021 को साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की संदेहास्पद मौत मामले में दायर क्रिमिनल रिट याचिका पर सुनवाई के दौरान स्वत: संज्ञान लेते हुए महाधिवक्ता राजीव रंजन व अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार के खिलाफ आपराधिक अवमानना का मामला चलाने का निर्देश दिया था. साथ ही मामले को चीफ जस्टिस के पास भेज दिया था.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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