सोनाहातू के बारांदा चाैक से 15 दिनों में हटायें अतिक्रमण : हाइकोर्ट

हाइकोर्ट ने 15 दिनों के अंदर सोनाहातू के बारांदा चाैक के पास रास्ते से अतिक्रमण हटा कर शपथ पत्र के माध्यम से रिपोर्ट दायर करने का निर्देश दिया है

By Prabhat Khabar News Desk | April 16, 2024 12:08 AM

रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने सोनाहातू प्रखंड के बारांदा में सड़क पर अतिक्रमण को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद व जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने सुनवाई के दाैरान प्रार्थी का पक्ष सुना तथा राज्य सरकार के शपथ पत्र का अवलोकन किया. खंडपीठ ने राज्य सरकार के जवाब को देखने के बाद 15 दिनों के अंदर सोनाहातू के बारांदा चाैक के पास रास्ते से अतिक्रमण हटा कर शपथ पत्र के माध्यम से रिपोर्ट दायर करने का निर्देश दिया. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता राजीव शर्मा व अधिवक्ता सुनील कुमार महतो ने खंडपीठ को बताया कि सोनाहातू प्रखंड के बारांदा चाैक के पास रास्ते में अतिक्रमण है. राज्य सरकार की ओर से दायर शपथ पत्र में भी अतिक्रमण होने की बात कही गयी है. इसलिए अतिक्रमण हटाने के लिए जिला प्रशासन को आदेश देने का आग्रह किया गया. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी ग्राम प्रधान अनिल सिंह मुंडा ने जनहित याचिका दायर की है. उन्होंने बारांदा चाैक के पास रास्ते में किये गये अतिक्रमण को हटाने की मांग की है.

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