Jharkhand News : झारखंड हाईकोर्ट ने रिम्स के चतुर्थवर्गीय पदों (फोर्थ ग्रेड) के लिए होने वाली नियुक्ति परीक्षा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. चतुर्थवर्गीय पदों के लिए होने वाली नियुक्ति परीक्षा तय तिथि 18 सितंबर को ही होगी. अदालत ने कहा कि याचिका के अंतिम फैसले से नियुक्तियां प्रभावित होंगी. सुनवाई के दौरान अदालत ने रिम्स प्रबंधन को कड़ी फटकार लगायी. खंडपीठ ने मौखिक रूप से कहा कि बाहर के जांच घरों की दुकानदारी को रिम्स बंद करे और सभी प्रकार की दवाएं व जांच की व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए.
झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने रिम्स में इलाज की लचर व दयनीय व्यवस्था को लेकर स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए रिम्स की कार्यशैली पर कड़ी फटकार लगाई. खंडपीठ ने मौखिक रूप से कहा कि बाहर के जांच घरों की दुकानदारी को रिम्स बंद करे. रिम्स में सभी प्रकार की दवाएं व जांच की व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए. इस मामले में रिम्स के निदेशक शपथ पत्र दायर करें. इस मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में रिम्स के निदेशक उपस्थित थे.
रिम्स के चतुर्थवर्गीय पदों के लिए होने वाली नियुक्ति परीक्षा तय तिथि 18 सितंबर को होगी. झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने सुनवाई के बाद रिम्स के चतुर्थवर्गीय पदों पर नियुक्ति के लिए होने वाली परीक्षा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. नियुक्ति परीक्षा तय तिथि 18 सितंबर को होगी. खंडपीठ ने कहा कि हाईकोर्ट में दाखिल की गयी याचिका के अंतिम फैसले से नियुक्तियां प्रभावित होंगी. इस मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी.
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रिपोर्ट : राणा प्रताप, रांची