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Rupa Tirkey Case में प्रशासनिक निर्णय लेने के लिए भेजा गया हाईकोर्ट जस्टिस के पास, जानें क्या हो सकता है आगे

मामला साहिबगंज महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की आत्महत्या की सीबीआइ जांच का, प्रार्थी के अधिवक्ता राजीव कुमार के अनुसार ये मामला 200 प्रतिशत सीबीआई को सौंपा जा सकता है

By Prabhat Khabar News Desk | August 14, 2021 11:38 AM

Roopa Tirkey suicide case रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने शुक्रवार को साहिबगंज महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की आत्महत्या मामले की सीबीआइ जांच को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई के दाैरान अदालत ने महाधिवक्ता का पक्ष सुनने के बाद मामले को चीफ जस्टिस के समक्ष प्रशासनिक निर्णय के लिए भेजने का निर्देश दिया.

अदालत ने हाइकोर्ट की रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि वह तुरंत मामले को चीफ जस्टिस के समक्ष रखे. इससे पूर्व सुनवाई शुरू होते ही महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत को बताया कि प्रार्थी के अधिवक्ता राजीव कुमार कह रहे हैं कि यह मामला 200 प्रतिशत सीबीआइ को सौंपा जा सकता है. ऐसी स्थिति में मामले की सुनवाई दूसरी बेंच में हो.

अदालत ने महाधिवक्ता को सुनने के बाद उन्हें शपथ पत्र के माध्यम से उक्त बातें रखने को कहा. इस पर महाधिवक्ता ने कहा कि उनका मौखिक कहना ही काफी है. सीबीआइ की ओर से उपस्थित अधिवक्ता राजीव सिन्हा व हस्तक्षेपकर्ता की ओर से उपस्थित वरीय अधिवक्ता आरएस मजूमदार ने कहा कि अदालत को संबोधित करने का यह तरीका नहीं है.

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