रांची में शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में नहीं बिकेंगे तंबाकू उत्पाद, प्रशासन करेगा कड़ी कार्रवाई
झारखंड की राजधानी रांची में शैक्षणिक संस्थानों के आसपास तंबाकू उत्पादों की खरीद-बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी गयी है. रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने सोमवार को कहा कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पाद की खरीद-बिक्री करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी.
रांची : झारखंड की राजधानी रांची में शैक्षणिक संस्थानों के आसपास तंबाकू उत्पादों की खरीद-बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी गयी है. रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने सोमवार को कहा कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पाद की खरीद-बिक्री करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी.
जिला तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति की बैठक के बाद रांची के उपायुक्त एवं समिति के अध्यक्ष छवि रंजन ने रांची जिला को तंबाकू मुक्त करने को लेकर आवश्यक तैयारी की समीक्षा की. संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिये.
उपायुक्त ने कहा कि नियम का उल्लंघन करने पर कोटपा-2003 के अंतर्गत अभियान चलाकर कार्रवाई की जायेगी. उन्होंने पूरे जिला में 9 से 24 सितंबर, 2020 तक विशेष अभियान चलाने का निर्देश अधिकारियों को दिया. अपर जिला दंडाधिकारी विधि व्यवस्था को उपायुक्त ने छापेमारी से संबंधित दस्ता बनाने के लिए कहा.
बैठक में उपायुक्त ने जिला के सभी शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में किसी भी परिस्थिति में तंबाकू सेवन या खरीद-बिक्री पर प्रतिबंध सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी को उपायुक्त ने कहा कि जिले के सभी शैक्षणिक संस्थानों में इसका अनुपालन हो रहा है या नहीं इसकी साप्ताहिक रिपोर्ट दें.
प्रतिबंधित तंबाकू पदार्थों के खिलाफ चलेगा अभियान
रांची जिला में प्रतिबंधित तंबाकू पदार्थों की बिक्री करने वालों के खिलाफ कोटपा-2003 के तहत कड़ी कार्रवाई होगी. बैठक में उपायुक्त ने एसडीओ, बीडीओ/सीओ एवं अन्य संबंधित पदाधिकारियों को प्रतिबंधित तंबाकू पदार्थों की बिक्री करनेवालों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया.
उन्होंने कहा कि पान दुकानों में प्रतिबंधित तंबाकू पदार्थों की बिक्री पर कोटपा-2003 के तहत कार्रवाई करें. साथ ही उन्होंने तंबाकू पदार्थों के सेवन से होने वाले रोगों के प्रति लोगों को विभिन्न माध्यमों से जागरूक करने का भी निर्देश अफसरों को दिया.
एसडीओ को रेस्टोरेंट के साथ बैठक करने का निदेश
बैठक के दौरान उपायुक्त ने रांची की एसडीओ को विभिन्न रेस्टोरेंट के साथ बैठक करने के लिए कहा. उन्होंने कहा कि जिन रेस्टोरेंट में लोगों के बैठने की क्षमता 20 से ज्यादा है, उनके साथ बैठक कर स्मोकिंग और नन-स्मोकिंग जोन स्पष्ट करें.
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रांची समाहरणालय में आयोजित बैठक में रांची सदर की अनुमंडल पदाधिकारी समीरा एस, रांची के अपर जिला दंडाधिकारी (विधि व्यवस्था) अखिलेश कुमार सिन्हा सहित समिति के सभी सदस्य उपस्थित थे.
Posted By : Mithilesh Jha
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