वरीय संवाददाता, रांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत ने धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह की हत्या के मामले में आरोपी झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई की. सुनवाई के दाैरान अदालत ने प्रार्थी तथा प्रतिवादी सूचक व राज्य सरकार का पक्ष सुना. सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने प्रार्थी संजीव सिंह की जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया. अब अदालत इस मामले में 28 अक्तूबर को अपना फैसला सुनायेगी. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता बीएम त्रिपाठी व अधिवक्ता नवीन जायसवाल ने पक्ष रखा. उन्होंने प्रार्थी के सात वर्ष से अधिक हिरासत की अवधि तथा मामले के सह आरोपी को जमानत मिलने के आधार पर जमानत देने का आग्रह किया. वहीं सूचक की ओर से वरीय अधिवक्ता आरएस मजूमदार ने जमानत का विरोध किया. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी पूर्व विधायक संजीव सिंह की ओर से जमानत याचिका दायर की गयी है. धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह की हत्या मामले में पूर्व विधायक संजीव सिंह 11 अप्रैल 2017 से जेल में हैं. 21 मार्च 2017 को सरायढेला में नीरज सिंह सहित चार लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी. 23 मार्च को सरायढेला थाना में नीरज के भाई अभिषेक सिंह की लिखित शिकायत पर पिंटू सिंह, मनीष सिंह, महंत पांडेय, गया प्रताप सिंह व अन्य के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. बाद में इस केस में शूटरों के अलावा अन्य लोगों की गिरफ्तारी हुई. गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के बाद पुलिस ने झरिया के तत्कालीन विधायक संजीव सिंह को गिरफ्तार किया था.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है