रांची: राज्यपाल द्वारा गृह विभाग द्वारा चौकीदार संवर्ग की भर्ती, सेवा शर्तों एव प्रोन्नति से संबंधित नियमावली की स्वीकृति के बाद सात अप्रैल 2015 को अधिसूचना जारी की गयी. लेकिन इस अधिसूचना का गजट सात साल बाद यानि 13 अप्रैल 2022 को जारी किया गया है. इस नियमावली को झारखंड चौकीदार संवर्ग नियमावली 2015 कहा गया है. इसमें कहा गया है कि गजट में प्रकाशन की तिथि से यह नियमावली लागू होगा.
इस नियमावली के तहत चौकीदारों की नियुक्ति एवं प्रोन्नति की अनुशंसा उपायुक्त की अध्यक्षता वाली कमेटी करेगी. इस कमेटी में वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जिला के सभी अनुमंडलीय पदाधिकारी, उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी व उपायुक्त द्वारा मनोनीत अनुसूचित जाति/जनजाति के एक पदाधिकारी कमेटी के सदस्य होंगे.
चौकीदार पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता झारखंड राज्य के शिक्षण संस्थानों से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना होगा. चौकीदार के पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम उम्रसीमा 18 वर्ष होगी तथा अधिकतम उम्रसीमा के संबंध में समय-समय पर निर्धारित उम्रसीमा संबंधी प्रावधान लागू होंगे. चौकीदार पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का संबंधित बीट क्षेत्र का स्थायी निवासी व साइकिल चलाने का ज्ञान जरूरी होगा.
झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग की ओर से झारखंड आैद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा-2022 के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है. बैकलॉग व नियमित रिक्ति के 727 पदों पर नियुक्ति के लिए मंगलवार से ऑनलाइन आवेदन जमा होना शुरू हो गया. इच्छुक अभ्यर्थी 18 मई की मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकेंगे. परीक्षा शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि 20 मई की मध्य रात्रि तय की गयी है.
Posted By: Sameer Oraon