25.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

Sarkari Naukri : स्नातक पास उम्मीदवारों के लिए झारखंड हाईकोर्ट में निकली वैकेंसी, जानें नियुक्ति प्रक्रिया

झारखंड हाईकोर्ट में पर्सनल असिस्टेंट के पद पर नियुक्ति के लिए आपके पास स्टेनो की जानकारी होना अनिवार्य है. इसके अलावा आपको 40 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से टाइपिंग करनी होगी.

अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश में है तो आपके लिए अच्छी खबर है. दरअसल झारखंड हाईकोर्ट ने पर्सनल असिस्टेंट की नियुक्ति के लिए वैकेंसी निकाली है. इसमें रिक्त पदों की संख्या 42 है. जिसमें 2 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है. इन पदों पर इच्छुक उम्मीदवार 26 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं. झारखंड हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार 21 वर्ष से 35 वर्ष तक के उम्मीदवार इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं. सरकारी नियमानुसार आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों के लिए उम्र सीमा में छूट का भी प्रावधान है.

क्या है चयन प्रक्रिया और योग्यता

पर्सनल असिस्टेंट के पद पर नियुक्ति के लिए आपके पास स्टेनो की जानकारी होना अनिवार्य है. इसके अलावा आपको 40 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से टाइपिंग करनी होगी. जबकि शॉर्ट हैंड की स्पीड 100 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए. इसमें 10 फीसदी अशुद्धि की गलती ही स्वीकार्य है. इसके बाद आपका वाईवा का टेस्ट लिया जायेगा. इसमें सभी प्रक्रियाओं में सफल होने वाले अभ्यर्थियों का मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा. योग्यता की बात करें तो स्नातक पास सभी छात्र इसमें आवेदन कर सकते हैं.

Also Read: झारखंड में सरकारी नौकरी: धनबाद के आवासीय विद्यालयों में होगी शिक्षकों की नियुक्ति, जानें कितने पद हैं रिक्त
क्या है आवेदन की तारीख

इस पद पर नियुक्ति के लिए 25 मई से 24 जुलाई तक की समय सीमा निर्धारित की गयी है. आप हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट www.jharkhandhighcourt.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. आवेदन फीस की बात करें तो एससी/एसटी के लिए 125 रुपये तथा अन्य उम्मीदवारों के लिए 500 रुपये तय की गयी है. वहीं पीडब्ल्यूडी उम्मीदावारों के लिए किसी प्रकार का आवेदन शुल्क नहीं लगेगा. फीस का भुगतान आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग जरिये कर सकते हैं.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें