jharkhand govt job news रांची : कैबिनेट ने झारखंड में मैट्रिक की पढ़ाई पूरी करनेवाले युवाओं को राज्य सरकार की नियुक्तियों में प्राथमिकता देने का फैसला किया है. इसके लिए नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव पर मंजूरी दी. अब झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) द्वारा आयोजित की जानेवाली परीक्षाओं में शामिल होने के लिए झारखंड के किसी भी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक पास होना अनिवार्य होगा.
मतलब राज्य में थर्ड और फोर्थ ग्रेड की नौकरी उन्हें ही मिलेगी, जिन्होंने यहां से मैट्रिक पास की हुई हो. हालांकि, आरक्षण के दायरे में आनेवाले अभ्यर्थियों को इस शर्त में राहत दी गयी है. उन्हें राज्य से मैट्रिक पास होने की अनिवार्यता से छूट दी गयी है. इसके अलावा अभ्यर्थियों को राज्य के रीति-रिवाज, भाषा व परिवेश का ज्ञान होना भी आवश्यक होगा.
कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने बताया कि गुरुवार को हुई बैठक में कुल 27 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गयी. कैबिनेट ने जेएसएसी द्वारा ली जानेवाली प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा के स्थान पर सभी परीक्षाओं के लिए केवल एक चरण की मुख्य परीक्षा लेने का फैसला किया. इन परीक्षाओं में भाषा ज्ञान का पेपर क्वालिफाइंग होगा. इसमें उत्तीर्ण होने के लिए हिंदी व अंगरेजी विषय को जोड़ कर 30 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा. हालांकि, मेधा सूची में इन दोनों विषयों को नहीं जोड़ा जायेगा.
पूर्व में दोनों ही विषयों में 30-30 अंक लाना अनिवार्य था. परीक्षाओं में पेपर टू चिह्नित क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा और पेपर थ्री सामान्य ज्ञान के पेपर में 30-30 प्रतिशत अंक हासिल करना अनिवार्य किया गया है. इन दोनों विषयों में प्राप्तांकों को जोड़ कर मेधा सूची तैयार किया जायेगा. कैबिनेट ने राज्य स्तरीय पदों के लिए की जाने वाली बहाली के लिए 12 क्षेत्रीय भाषाओं को चिह्नित किया.
इन क्षेत्रीय भाषाओं में उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ख, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंच परगनिया व उड़िया शामिल हैं. इनमें से किसी एक भाषा में अभ्यर्थी परीक्षा दे सकेंगे. वहीं, जिला स्तरीय पदों पर बहाली के लिए जिलावार चिह्नित क्षेत्रीय जनजातीय भाषाओं में से किसी एक का विकल्प होगा.
झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के सदस्य सचिव की सेवा शर्तो संबंधी नियुक्ति नियमावली में संशोधन की स्वीकृति
झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के अध्यक्ष की सेवा शर्तो संबंधी नियुक्ति नियमावली में संशोधित की सहमति
राज्यपाल सचिवालय में सहायक संवर्ग के लिए एक अवर सचिव का पद सृजन करने की स्वीकृति
झारखंड राज्य लिपिक, लिपिक सह टंकक, टंकक व अन्य लिपिकीय सेवा संवर्ग नियमावली 2020 के गठन की स्वीकृति
लोकसभा, विधानसभा, स्थानीय निकाय व पंचायत चुनाव में प्रतिनियुक्त कर्मियों को नक्सली या उग्रवादी हिंसात्मक में मृत्यु या अपंगता की स्थिति में अनुग्रह क्षतिपूर्ति अनुदान से संबंधित संकल्प में संशोधन की मंजूरी
झारखंड राज्य समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्तें) (द्वितीय संशोधन) नियमावली 2020 के गठन पर सहमति
जामताड़ा जिला के नाला-चेलपाड़ा मोड़-दुमका-मसलिया-कुंडहित नाला पथ- अफजलपुर पथ, कुल लंबाई 20.350 किमी को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण व मजबूतीकरण के लिए 63.75 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति
पलामू के सलटुआ मोड़-खारसो-मतौली मोड़-(रंका-रमकंडा पथ) कुल लंबाई 21.110 किमी को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए पुनर्निर्माण के लिए 88.46 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति
लातेहार के बरवाडीह- हुटार पथ कुल लंबाई 7.2 किमी को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए पुनर्निर्माण के लिए 34.85 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति
चतरा में एनएच 100 पुलिस लाइन से नवाडीह पथ कुल लंबाई 17.6 किमी को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूती कार्य के लिए 38.91 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति
पाकुड़ में सिमपुर-राधानगर-पाकुड़िया पथ कुल लंबाई 23.406 किमी को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए पुनर्निर्माण कार्य के लिए 78.05 करोड़ की प्रशासनिक
रांची में बूढ़ा खुखरा- कुरकुरा-मांडर पथ कुल लंबाई 15.1 किमी को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के लिए 35.15 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति
दुमका में गर्डी-सरडीहा पथ कुल लंबाई 8.88 किमी को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए पुनर्निर्माण कार्य के लिए 33.24 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति
जामताड़ा में जुम्मन मोड़ (गोविंदपुर-साहिबगंज पथ) बूटबेरिया-लोधरिया मोड़ कुल लंबाई 12.010 किमी को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए पुनर्निर्माण के लिए 39.92 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति
पाकुड़ में राजदाहा से फुलझिझरी- गनपुरा पथ कुल लंबाई 11.264 किमी को ग्रामीण विकास विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए पुनर्निर्माण कार्य के लिए 41.64 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (इंटरमीडिएट/10+2 स्तर) संचालन नियमावली, 2015 (यथा संशोधित, 2016) में संशोधन की मंजूरी
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर तकनीकी/विशिष्ट योग्यता वाले पद) संचालन (संशोधन) नियमावली, 2021 गठित करने की स्वीकृति
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (मैट्रिक/10वीं स्तर) संचालन (संशोधन) नियमावली, 2021 गठित करने की स्वीकृति
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर) संचालन (संशोधन) नियमावली, 2021 गठित करने की स्वीकृति
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (इंटरमीडिएट/10+2 स्तर कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर में हिंदी टंकण अहर्ता धारक पद हेतु) संचालन (संशोधन) नियमावली, 2021 गठित करने पर मंजूरी
Posted By : Sameer Oraon