रांची : राज्य के उत्कृष्ट व मॉडल स्कूलों में आवश्यकता अनुरूप कांट्रैक्ट (संविदा) पर शिक्षकों की नियुक्ति होगी. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने कांट्रैक्ट पर नियुक्त होने वाले शिक्षकों का मानदेय तय कर पत्र जारी किया है. पत्र के अनुसार प्राथमिक से लेकर प्लस-2 तक की पढ़ाई के लिए केंद्रीय विद्यालय की तर्ज पर कांट्रैक्ट पर शिक्षकों की नियुक्ति की जायेगी.
राज्य सरकार द्वारा 80 विद्यालय को उत्कृष्ट व 4416 विद्यालय को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किया जा रहा है. शिक्षा विभाग के पत्र के अनुसार प्लस-2 विद्यालय के शिक्षकों को 27500 रुपये, हाइस्कूल शिक्षकों को 26250 रुपये और प्राथमिक व मध्य विद्यालय के शिक्षकों को 21250 रुपये मानदेय मिलेगा. शिक्षकों की योग्यता राज्य सरकार की शिक्षक नियुक्ति नियमावली के अनुरूप होगी.
शिक्षक नियुक्ति के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 21 व अधिकतम 55 वर्ष तय है. संविदा पर शिक्षकों की नियुक्ति नियमित नियुक्ति या शैक्षणिक सत्र समाप्ति, जो भी पहले हो, तक के लिए की जायेगी. अगले सत्र के लिए आवश्यकता अनुरूप फिर से प्रक्रिया अपनायी जायेगी.
स्कूल के प्राचार्य शैक्षणिक सत्र शुरू होने के तीन माह पूर्व संविदा पर शिक्षकों की जरूरत का आकलन करेंगे. इस नियुक्ति के लिए डीइओ झारखंड शिक्षा परियोजना से अनुमोदन प्राप्त करेंगे. शिक्षकों की नियुक्ति के लिए डीसी के अनुमोदन पर जिला स्तर पर कमेटी गठित की जायेगी. कमेटी के सदस्य सचिव डीइओ होंगे. चयन साक्षात्कार एवं व्यावहारिक कक्षा अवलोकन के बाद तैयार मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जायेगा. शिक्षकों के मानदेय के लिए राशि झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा दी जायेगी.
Posted By: Sameer Oraon