Sarkari Naukri: ‘जेटेट नियमावली’ बदली, इंजीनियरिंग व मैनेजमेंट की डिग्री वाले भी प्राइमरी और मिडिल स्कूल में बनेंगे टीचर

Sarkari Naukri: झारखंड में ‘जेटेट नियमावली’ में बदलाव कर दिया गया है. इसके बाद इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट की डिग्री वाले भी प्राइमरी व मिडिल स्कूल में टीचर बनेंगे.

By Mithilesh Jha | June 21, 2024 8:59 AM
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Sarkari Naukri|रांची, सुनील कुमार झा : झारखंड के मध्य विद्यालयों में अब इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, कृषि, प्रौद्योगिकी विषय से स्नातक विद्यार्थी भी शिक्षक बन सकेंगे. राज्य सरकार द्वारा प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में शिक्षक नियुक्ति की पात्रता को लेकर बनायी गयी ‘झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली’ में इन विषयों को शामिल किया गया है. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इस संबंध में पत्र जारी कर दिया है.

2016 के बाद झारखंड में नहीं हुई जेटेट की परीक्षा

राज्य में अब तक दो बार झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (जेटेट) हुई है. वर्ष 2016 के बाद पात्रता परीक्षा नहीं हुई है. वर्ष 2016 के बाद यह नियमावली में तीसरा बदलाव है. नियमावली में मध्य विद्यालयों में स्नातक प्रशिक्षित विज्ञान व सामाजिक विज्ञान विषय में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए योग्यता के शर्त में बदलाव किया गया है. वहीं, मध्य विद्यालय में विज्ञान में शिक्षक नियुक्ति के लिए सभी विषयों में अंकों को एक समान कर दिया गया है. पहले गणित को अधिक वेटेज दिया गया था.

नियमावली में कई अन्य बदलाव भी किए गए

इसके अलावा झारखंड एकेडमिक काउंसिल (जैक) द्वारा मांगे गये मार्गदर्शन के अनुरूप नियमावली में अन्य बदलाव भी किये गये हैं. इससे पहले मध्य विद्यालय में स्नातक प्रशिक्षित गणित व विज्ञान का शिक्षक बनने के लिए अभ्यर्थी को गणित, भौतिकी, रसायनशास्त्र, वनस्पति विज्ञान व जीव विज्ञान विषय में से किसी एक में स्नातक स्तर पर ऑनर्स व दो में सहायक विषय के रूप में उत्तीर्ण होना अनिवार्य था.

अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में छूट का भी किया प्रावधान

मध्य विद्यालय में स्नातक प्रशिक्षित सामाजिक विज्ञान के शिक्षक बनने के लिए अभ्यर्थी को इतिहास, भूगोल, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, लेखा शास्त्र, व्यापार अध्ययन में से किसी एक में स्नातक स्तर पर ऑनर्स व दो में सहायक विषय के रूप में उत्तीर्ण होना अनिवार्य था. नियमावली में अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में छूट का भी प्रावधान किया गया है. नियमावली के अनुसार पिछली पात्रता परीक्षा एवं आगामी पात्रता परीक्षा के बीच के अंतराल अवधि में एक वर्ष छोड़कर अधिकतम उम्र सीमा में छूट दी जायेगी.

बदलाव के बाद अब क्या हैं प्रावधान?

  • विज्ञान : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा डिग्रियों को लेकर मार्च 2014 में जारी अधिसूचना के उपरांत विज्ञान/अभियांत्रिकी/ प्रौद्योगिकी/कृषि तथा गणित विषय में से किसी एक विषय में न्यूनतम तीन वर्षीय स्नातक. इसके अलावा प्लस टू या उच्च माध्यमिक स्तर पर गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान व जीव विज्ञान में से कम से कम दो विषय में पास होना अनिवार्य है.
  • कला : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा डिग्रियों को लेकर मार्च 2014 में जारी अधिसूचना के उपरांत अधिसूचित कला/ मानविकी/सामाजिक विज्ञान/ वाणिज्य/प्रबंधन/ प्रबंधन विषय में न्यूनतम तीन वर्षीय स्नातक की योग्यता रखते हों.
  • भाषा : राज्य के मध्य विद्यालय में अब भाषा शिक्षक के लिए 10 मार्च 2023 को कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा अधिसूचित भाषा में से किसी एक भाषा में न्यूनतम तीन वर्षीय स्नातक की योग्यता रखते हो.

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