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झारखंड के सभी स्कूल, कॉलेज, पार्क और जिम अगले आदेश तक बंद.
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शादी समारोह में 200 से ज्यादा लोगों के शामिल होने पर रोक.
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बिना मास्क पकड़े जाने पर होगी कड़ी कार्रवाई, रात 8 बजे के बाद दुकान बंद.
Jharkhand Coronavirus New Guidelines रांची : झारखंड में लगातार बढ़ रहे कोरोनावायरस संक्रमण (Coronavirus Pandemic) के मामलों को रोकने के लिए हेमंत सोरेन सरकार (Hemant Soren) ने नये दिशा-निर्देश जारी किये हैं. राज्य में बुधवार से कई बड़े प्रतिबंध लगा दिये गये हैं. राज्य में कोरोना के बढ़ती रफ्तार को देखते हुए मुख्यमंत्री ने एक हाई लेवल मीटिंग के बाद यह निर्णय किया है. सरकार ने सभी स्कूलों-कॉलेजों को अगले आदेश तक बंद करने का निर्णय किया है. सभी कक्षाएं ऑनलाइन संचालित होंगी. पार्क और जिम को भी अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है.
बैठक में निर्णय लिया गया कि आने वाले दिनों में होने वाले 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं अपनी नियत समय पर ही होंगी. सीएम की मीटिंग में तमाम आला अधिकारी और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी मौजूद थे. सरकार ने फैसला किया है कि अगले आदेश तक राज्य के सभी प्रतिष्ठान रात 8 बजे के बाद बंद रहेंगे. शादियों में 200 से ज्यादा लोगों को एक जगह जमा होने पर पाबंदी रहेगी. बार एवं रेस्तरां में 50 फीसदी क्षमता तक ही लोग आ सकेंगे.
सरकार ने धार्मिक स्थलों में भी 50 फीसदी से ज्यादा लोगों को आने की अनुमति नहीं दी है. अंतिम संस्कार या श्राद्ध कर्म में अधिकतम 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे. बिना मास्क घूमने वालों पर शख्त कार्रवाई की जायेगी. उल्लेखनीय है राज्य में कोरोना की रफ्तार इतनी तेज हो गयी है कि पिछले 24 घंटे में 1086 नये मामले सामने आये हैं. एक दिन में 10 संक्रमितों की मौत हो गयी है.
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सभी इनडोर या आउटडोर मैरेज हॉल मे शादी के लिए एक समय में केवल 200 लोग ही शामिल हो सकते हैं.
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50 व्यक्तियों की ऊपरी सीमा के साथ अंतिम संस्कार संबंधी कार्यों के श्राद्ध कर्म भी किये जा सकेंगे.
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धार्मिक जुलूसों सहित सभी प्रकार की रैली और जुलूस पर पाबंदी रहेगी.
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किसी भी सार्वजनिक स्थल पर एक साथ पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं होंगे.
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सभी स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे और कक्षाओं का संचालन ऑनलाइन होगा.
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कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए ऑफलाइन कक्षाएं होंगी, लेकिन अभिभावक की अनुमति अनिवार्य होगी.
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सभी प्रकार के मेला और प्रदर्शनियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है.
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सभी व्यायामशाला, स्विमिंग पूल और पार्क अगले आदेश तक पूर्ण रूप से बंद रहेंगे.
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खिलाड़ियों को स्टेडियम के अंदर प्रशिक्षण की अनुमति है, लेकिन सभी खेल आयोजन पर पाबंदी रहेगी.
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सभी रेस्तरां 50 फीसदी बैठने की क्षमता तक काम करेंगे.
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हर समय 2 गज की दूरी पालन करते हुए कुछ धार्मिक आयोजन किये जा सकेंगे.
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बैंक्वेट हॉल का इस्तेमाल शादी या अंतिम संस्कार संबंधी कार्यों के अलावा किसी भी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा.
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सभी दुकानें, रेस्तरां या क्लब रात 8 बजे के बाद खुले नहीं रहेंगे. हालांकि, रेस्तरां से भोजन की होम डिलीवरी की अनुमति होगी.
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बिना मास्क या फेस कवर के किसी भी व्यक्ति को किसी भी सरकारी सरकारी धार्मिक स्थान, पूजा स्थल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, किसी अन्य सार्वजनिक स्थान जैसे दुकान आदि में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी.
Posted By: Amlesh Nandan.