School Reopen: 720 दिनों बाद स्कूलों में लौटी रौनक, एंट्री के लिए अभिभावकों का सहमति पत्र अनिवार्य
School Reopen: स्कूलों में विद्यार्थियों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं रखी गयी है. अभिभावकों के सहमति पत्र के बाद ही विद्यार्थियों को स्कूल में प्रवेश मिल रहा है. जो विद्यार्थी ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं, उन्हें वह सुविधा मिलेगी. ऑनलाइन पढ़ाई बंद नहीं होगी.
School Reopen: 720 दिनों बाद पहली से पांचवीं क्लास के बच्चों के लिए स्कूल आज सोमवार से खुल गये. कोरोना के कारण 17 मार्च 2020 से स्कूल बंद थे. बीच में छठी से 12वीं तक की क्लास शुरू हुई थी, लेकिन कोरोना के कारण फिर से बंद हो गयी थी. पहली से पांचवीं कक्षा तक के बच्चे इस दौरान ऑनलाइन पढ़ाई ही करते रहे. आज स्कूल पहुंचकर विद्यार्थी काफी उत्साहित दिखे. स्कूलों में विद्यार्थियों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं रखी गयी है. अभिभावकों के सहमति पत्र के बाद भी विद्यार्थियों को स्कूल में प्रवेश मिलेगा.
स्कूलों की साफ-सफाई
स्कूल खुलने की सूचना मिलते ही स्कूलों में साफ-सफाई और सैनिटाइजेशन का काम कराया जाने लगा था. लंबे समय से स्कूल बंद रहने से स्कूल की सफाई कराने की जरूरत थी. नगर निगम द्वारा स्कूलों का सैनिटाइजेशन भी कराया गया. कई स्कूलों को बैलून से सजाया भी गया.
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ऑनलाइन क्लास की भी सुविधा
स्कूलों में विद्यार्थियों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं रखी गयी है. अभिभावकों के सहमति पत्र के बाद ही विद्यार्थियों को स्कूल में प्रवेश मिल रहा है. जो विद्यार्थी ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं, उन्हें वह सुविधा मिलेगी. ऑनलाइन पढ़ाई बंद नहीं होगी.
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अभिभावकों का सहमति पत्र अनिवार्य
राजकीयकृत मवि पंडरा के प्राचार्य अशोक प्रसाद सिंह ने कहा कि पहली से पांचवीं कक्षा के बच्चों के लिए सोमवार से स्कूल खुलने को लेकर विशेष तैयारी की गयी है. बच्चों को नये माहौल में ढालते हुए उन्हें पढ़ाई की ओर ले जाना है. जिला स्कूल की प्रभारी प्राचार्या दीपा चौधरी ने कहा कि अभिभावकों का सहमति पत्र अनिवार्य होगा. बिना अनुमति पत्र के बच्चों को प्रवेश नहीं मिलेगा. बच्चों के लिए मास्क अनिवार्य होगा. सोशल डिस्टैंसिंग का भी ख्याल रखा जायेगा.
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स्कूलों में हो कोरोना गाइडलाइन का पालन
प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन (पासवा) ने सभी स्कूल प्रबंधनों और संचालकों से कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने की अपील की है. साथ ही राज्य सरकार की ओर से निजी स्कूलों को संबद्धता दिये जाने के मामले में जमीन की अनिवार्यता संबंधी शर्तों में ढील दिये जाने के फैसले का भी स्वागत किया है.
Posted By : Guru Swarup Mishra