6th से 8th तक के कक्षा संचालन के लिए शिक्षकों और बच्चों को ये शर्तें मानना जरूरी, जारी हुआ SOP
झारखंड स्कूली शिक्षा विभाग ने छह से आठ कक्षा संचालन के लिए एसओपी जारी कर दी है. इसमें कहा गया कि कक्षाएं ऑफलाइन हो लेकिन क्लास टेस्ट ऑनलाइन होना जरूरी है, इसके अलावा भी कई गाइडलाइन शिक्षकों और बच्चों के लिए जारी किया गया है, देखें क्या है इस गाइडलाइन में
रांची : स्कूली स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने सोमवार को सरकारी और निजी स्कूलों में कक्षा छह से आठ तक की कक्षाअों के संचालन को लेकर स्टैंडर्ड अॉपरेटिंग प्रोसिजर (एसअोपी) जारी किया है. एसअोपी के अनुसार, स्कूलों में कक्षाएं अॉफलाइन हो सकती हैं, लेकिन परीक्षा और टेस्ट ऑनलाइन ही होंगे. स्कूलों में अॉफलाइन टेस्ट और परीक्षा आयोजित नहीं होगी.
कक्षाएं 24 सितंबर से शुरू होंगी. कक्षाएं सुबह आठ बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक चलेंगी. वैसे सरकारी स्कूल, जहां छह से आठ तक की कक्षाएं संचालित होती हैं, वहां शिक्षकों की उपस्थिति शत-प्रतिशत होगी. कक्षा शुरू होने के पूर्व विद्यालय में उपयोग में आनेवाले सामान व कार्यक्षेत्र को सैनिटाइज करना आवश्यक होगा. 23 सितंबर तक साफ-सफाई व कोविड-19 से बचाव के सभी उपाय करने का निर्देश दिया गया है. सभी शिक्षक और गैर शैक्षणिक कर्मचारी ऑनलाइन शिक्षण व संबंधित शैक्षणिक कार्यों के लिए स्कूल में उपस्थित रहेंगे.
ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन पहले की तरह : विभागीय सचिव ने जारी निर्देश में कहा है कि जो भी शिक्षक अॉफलाइन कक्षा लेने स्कूल आयेंगे, उन्हें वैक्सीन का एक डोज लेना अनिवार्य होगा. इसके बाद ही शिक्षक स्कूल में उपस्थित होंगे. अभिभावकों की सहमति से ही बच्चों को स्कूल बुलाने की अनुमति दी गयी है. सभी प्रकार के स्कूल अॉनलाइन माध्यम से भी अन्य सभी कक्षाअों का संचालन पूर्व की भांति करते रहेंगे.
सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रार्थना सभा और खेलकूद नहीं होंगे
गाइडलाइन के मुताबिक, स्कूलों में प्रार्थना सभा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद का आयोजन नहीं होगा. बच्चों को स्कूल में टिफिन लाने की अनुमति नहीं दी जायेगी. स्कूल परिसर में आपात स्थिति के लिए राज्य हेल्पलाइन तथा स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों का मोबाइल नंबर प्रदर्शित किया जायेगा. सभी शिक्षकों व विद्यार्थियों को फेस कवर या मास्क पहनना अनिवार्य होगा.
सभी शिक्षकों को विद्यालय अवधि तक निरंतर मास्क लगाये रहना है. सैनिटाइजर के उपयोग के साथ स्कूल परिसर और कक्षाओं में छह फीट की दूरी का अनुपालन सख्ती से कराया जायेगा. निर्देश में कहा गया है कि आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा 16 सितंबर 2021 को जारी कोविड-19 गाइडलाइन तथा विद्यालयों के संचालन के लिए निर्गत एसअोपी का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये.
कक्षाएं अॉफलाइन हों, पर परीक्षा अॉनलाइन ही होगी
अभिभावकों की लिखित सहमति के बाद बच्चे बुलाये जा सकेंगे
1. 24 सितंबर से शुरू होंगी कक्षा छह से आठ तक की कक्षाएं
2. छह से आठ तक की कक्षावाले सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति शत-प्रतिशत होगी
4. जो भी शिक्षक अॉफलाइन कक्षा लेने आयेंगे, उन्हें वैक्सीन का कम से कम एक डोज लेना अनिवार्य होगा
5. स्कूल अॉनलाइन माध्यम से भी अन्य सभी कक्षाअों का संचालन पूर्व की भांति करते रहेंगे, सभी उपायुक्तों, आरडीडीइ और डीइअो को तैयारी सुनिश्चित करने का निर्देश.
Posted By : Sameer Oraon