Ranchi News: रांची नगर निगम के प्रशासक अमित कुमार ने शनिवार को 30 इंफोर्समेंट अफसरों की सेवा समाप्त कर दी. शनिवार देर रात इसका आदेश भी जारी कर दिया गया. जारी आदेश में कहा गया है कि इनके कांट्रैक्ट का समय खत्म हो गया था. बिना एक्सटेंशन के उक्त सभी निगम में काम कर रहे थे. इस कारण इनके काम करने पर रोक लगायी जाती है.
-कांट्रैक्ट समाप्त होने के बाद भी बिना एक्सटेंशन कर रहे थे काम, देर रात प्रशासक ने हटाने का जारी किया आदेश
-अवैध वसूली पर जांच टीम का गठन किया नगर आयुक्त ने, इंफोर्समेंट अफसरों के कार्यों की होगी समीक्षा
खाकी वर्दी में नजर नहीं आएंगे इंफोर्समेंट अफसर
वहीं उन्होंने कहा कि इंफोर्समेंट अफसर अब खाकी वर्दी में नजर नहीं आयेंगे. इनके लिए नया डेस कोड लागू किया गया है. नये आदेश के तहत अब वह नेवी ब्लू पैंट और नेवी ब्लू शर्ट में दिखेंगे. इनका जूता और बेल्ट भी ब्लैक होगा. टोपी भी काली होगी, जिस पर नगर निगम का लोगो लगा रहेगा. इसे ही पहन कर ये शहर में अभियान चलायेंगे. अफसरों की अवैध वसूली की खबरें सामने आने के बाद प्रशासक अमित कुमार ने उक्त कदम उठाया है.
इंफोर्समेंट अफसरों का नया ड्रेस कोड : नेवी ब्लू पैंट-नेवी ब्लू शर्ट, जूता और बेल्ट ब्लैक, काली टोपी पर नगर निगम का लोगो लगा रहेगा
चार सदस्यीय जांच कमेटी का गठन
इंफोर्समेंट अफसरों द्वारा नक्शा जांच के नाम पर वसूली, फूड वैनों से अवैध वसूली व अवैध निर्माण रोकने के नाम पर किये गये वसूली के लिए प्रशासक ने जांच टीम का गठन किया है. जांच टीम में उपप्रशासक, हेल्थ ऑफिसर, कार्यालय अधीक्षक व सिटी मैनेजर को रखा गया है. निगम की यह टीम प्रभावितों से मिलकर उनका पक्ष जानेगी. फिर इसकी रिपोर्ट नगर आयुक्त को दी जायेगी.
जिनका कार्य बेहतर, वे ही निगम में करेंगे काम
अवैध वसूली को गंभीरता से लेते हुए प्रशासक ने सभी इंफोर्समेंट अफसरों के कार्यों की समीक्षा करने का आदेश दिया है. निगम द्वारा अब इन अफसरों के कार्यों की समीक्षा की जायेगी. जिनका कार्य निगम में संतोषजनक होगा. वे ही निगम में काम करेंगे. वहीं जिन अफसरों की शिकायत सबसे अधिक है. उन अफसरों को निगम कार्य से विमुक्त करेगा.
अवैध वसूली पर हाइकोर्ट ने अपनाया है सख्त रुख
झारखंड हाइकोर्ट ने स्वत: संज्ञान से दर्ज याचिका पर सुनवाई के दौरान रांची नगर निगम की इंफोर्समेंट टीम द्वारा ट्रेड लाइसेंस के नाम पर भारी रकम वसूली से संबंधित खबर को गंभीरता से लिया है. जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की खंडपीठ ने शुक्रवार को ही महाधिवक्ता राजीव रंजन को निर्देश देते हुए कहा था कि वह मुख्य सचिव तथा नगर विकास व आवास विभाग के प्रधान सचिव के साथ बैठक कर इंफोर्समेंट अफसरों की गड़बड़ी के मामले में कोई निर्णय लें और सुनवाई की अगली तारीख पर कोर्ट को उठाये गये कदमों से अवगत करायें. मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 13 अक्तूबर की तिथि निर्धारित की है.