ब्यूरो दिल्ली/रांची : आय से अधिक संपत्ति के मामले में लोकपाल की जांच का सामना कर रहे झामुमो प्रमुख व सांसद शिबू सोरेन ने दिल्ली हाइकोर्ट में अपील याचिका दायर कर एकल पीठ के आदेश को चुनाैती दी है.लोकपाल के जांच पर रोक लगाने से इंकार करने के हाइकोर्ट के एकल पीठ के आदेश को निरस्त करने की मांग की है. सोमवार को इस मामले की सुनवाई का मामला न्यायाधीश रेखा पल्ली व न्यायाधीश सुधीर कुमार जैन की खंडपीठ के समक्ष आया, लेकिन सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश होनेवाले वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल की सुप्रीम कोर्ट में व्यस्तता का हवाला दिया गया और सुनवाई को मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया.
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पीठ से कहा गया कि इस मामले की लोकपाल के समक्ष मंगलवार को सुनवाई होनी है, ऐसे में पीठ मंगलवार को ही इस मामले की सुनवाई करे. इस अपील को पीठ ने स्वीकार कर लिया. गौरतलब है कि जनवरी में जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की एकल पीठ ने लोकपाल के मामले में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया था. एकल पीठ ने अपने फैसले में कहा था कि इस हालात में याचिका को स्वीकार नहीं किया जा सकता है. भाजपा सांसद डॉ निशिकांत दुबे ने शिबू सोरेन व परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति हासिल करने का आरोप लगाते हुए अगस्त 2020 में लोकपाल के समक्ष शिकायत दर्ज करायी थी. इस शिकायत के आधार पर लोकपाल ने सीबीआइ को प्रारंभिक जांच करने का आदेश दिया था, जिसे शिबू सोरेन ने चुनाैती देते हुए रिट याचिका दायर की थी.