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रांची के सिटी ट्रस्ट हॉस्पिटल को शोकॉज, कोरोना संक्रमित के इलाज में निर्धारित दर से अधिक राशि वसूलने का आरोप

Jharkhand News (रांची) : कोरोना संक्रमित मरीज के इलाज के लिए तय मानक से ज्यादा वसूली किये जाने की शिकायत को रांची जिला प्रशासन द्वारा गंभीरता से लिया जा रहा है. डीसी छवि रंजन ने इस संबंध में आयुष्मान नर्सिंग होम अरसंडे, कांके के बाद सिटी ट्रस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, इटकी रोड को शोकॉज जारी किया है. अस्पताल प्रबंधन को 24 घंटे के भीतर जवाब देने का आदेश दिया गया है.

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 16, 2021 6:35 PM

Jharkhand News (रांची) : कोरोना संक्रमित मरीज के इलाज के लिए तय मानक से ज्यादा वसूली किये जाने की शिकायत को रांची जिला प्रशासन द्वारा गंभीरता से लिया जा रहा है. डीसी छवि रंजन ने इस संबंध में आयुष्मान नर्सिंग होम अरसंडे, कांके के बाद सिटी ट्रस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, इटकी रोड को शोकॉज जारी किया है. अस्पताल प्रबंधन को 24 घंटे के भीतर जवाब देने का आदेश दिया गया है.

तय मानक से ज्यादा राशि वसूलने का आरोप

सिटी ट्रस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, इटकी रोड द्वारा रातू रोड रांची के रहने वाले शैलेंद्र कुमार साहू के इलाज के लिए तय मानक से ज्यादा वसूली करने का आरोप है. शैलेंद्र साहू कोरोना संक्रमित होने के बाद इलाज कराने के लिए अस्पताल में भर्ती हुए थे, लेकिन उनसे तय मानक से अधिक राशि लेने का आरोप है.

जांच में आरोप सही पाये गये

शिकायत मिलने पर डीसी छवि रंजन के निर्देशानुसार अंचल अधिकारी हेहल एवं उपाधीक्षक, सदर अस्पताल रांची डॉ सव्यसाची मंडल द्वारा शिकायत के मद्देनजर स्थल पर उपस्थित होकर विभिन्न आयामों के अंतर्गत जांच की गयी. जिसमें सरकार के स्तर से कोविड-19 के इलाज के लिए निर्गत दर से 24,000 अधिक भुगतान करवाने की बात सामने आयी.

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24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण दें, नहीं तो होगी कार्रवाई

अस्पताल प्रबंधन के इस कृत्य से आमजनों को भारी मानसिक और आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. साथ ही जिला प्रशासन की छवि धूमिल होती है. अस्पताल प्रबंधन को 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण देने का निर्देश देते हुए कहा गया है कि क्यों ना DM Act-2005 और CRPC की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जाये और संस्थान का अनुबंध रद्द करने की अनुशंसा की जाये.

Posted By : Samir Ranjan.

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