Shravani Mela 2020 : रांची : देवघर के विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले (Shravani Mela 2020) के आयोजन पर आज झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand high court) फैसला सुनायेगा. पिछले दिनों चीफ जस्टिस की अध्यक्षतावाली खंडपीठ ने सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोरोना महामारी को लेकर इस बार श्रावणी मेले के आयोजन को स्थगित रखने का फैसला किया है. आपको बता दें कि गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने हाईकोर्ट में देवघर के श्रावणी मेले के आयोजन को लेकर याचिका दायर की है.
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कोरोना महामारी को देखते हुए देवघर के बाबाधाम में श्रावणी मेले (Shravani mela) के आयोजन को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इनकार के बाद अब लोगों की निगाहें झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand high court) के फैसले पर टिकी हैं. आज देवघर के श्रावणी मेले को लेकर झारखंड हाईकोर्ट फैसला सुनायेगा. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि श्रावणी मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु देवघर पहुंचते हैं. ऐसे में कोरोना संक्रमण के बढ़ने का खतरा है. भोलनाथ उन्हें क्षमा करें. इस बार जनस्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इसका आयोजन स्थगित किया गया है.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 1 जुलाई 2020 को स्पष्ट किया कि कोरोना वायरस संक्रमण (Coronavirus infection) के कारण इस साल देवघर में श्रावणी मेला का आयोजन नहीं होगा. इसके लिए मुख्यमंत्री ने बाबा भोलेनाथ से क्षमा भी मांगी है. रांची के झारखंड मंत्रालय में देवघर पंडा धर्मरक्षिणी सभा के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर इस दिशा में पहल करने की मांग की थी. इसके साथ ही बाबा मंदिर बंद रहने से हो रही परेशानियों से भी मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया था.
श्रावणी मेले पर सरकार के फैसले पर आरोप-प्रत्यारोप जारी है. गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने राज्य सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा है कि झारखंड हाईकोर्ट के फैसले से पहले ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपना फैसला देकर कोर्ट की अवमानना की है. श्रावणी मेले के आयोजन को लेकर सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है.
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30 जून, 2020 को हाईकोर्ट ने प्रार्थी, राज्य सरकार और बाबा मंदिर प्रबंधन समिति के अध्यक्ष का जवाब सुनने के बाद चीफ जस्टिस की अध्यक्षतावाली खंडपीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर हेमंत सरकार की उच्चस्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा जारी अंतिम आदेश के मुताबिक 31 जुलाई, 2020 तक राज्य में किसी भी धार्मिक स्थल पर सार्वजनिक पूजा या मेला के आयोजन की अनुमति नहीं है.
Posted By : Guru Swarup Mishra