झारखंड : व्यवसायी नरेंद्र सिंह होरा हत्याकांड में छह दोषी, फैसला 13 को
पांच अक्टूबर 2018 को रोस्पा टावर के पास घटना को अंजाम दिया गया था और चावल व्यवसायी नरेंद्र सिंह होरा की हत्या कर दी गयी थी. वह अपर बाजार स्थित दुकान को बंद करने के बाद अपने घर लौट रहे थे,
रांची : अपर बाजार के चावल व्यवसायी नरेंद्र सिंह होरा हत्याकांड मामले में बुधवार को अपर न्यायायुक्त दिनेश राय की अदालत में सुनवाई हुई. अदालत ने इस मामले के 11 आरोपियों में से छह को दोषी करार दिया गया है, जबकि साक्ष्य के अभाव में पांच को बरी कर दिया गया. दोषी करार अपराधियों की सजा के बिंदुओं पर 13 दिसंबर को सुनवाई होगी. दोषी करार आरोपियों में सदाम उर्फ बबन खान, फैजल खान, बिरसा कच्छप, शबीब अंसारी व दो अन्य शामिल हैं. ज्ञात हो कि इस मामले में सदाम उर्फ बबन खान, फैजल खान, बिरसा कच्छप, शबीब अंसारी, आसिफ आलम उर्फ पप्पू, मेहंदी हसन, शिव रजक, छोटू हसन, रशीद अंसारी, सज्जाद आलम और राजा आदिल उर्फ जग्गा सहित 11 आरोपी ट्रायल फेस कर रहे थे.
क्या था मामला :
पांच अक्टूबर 2018 को रोस्पा टावर के पास घटना को अंजाम दिया गया था और चावल व्यवसायी नरेंद्र सिंह होरा की हत्या कर दी गयी थी. वह अपर बाजार स्थित दुकान को बंद करने के बाद अपने घर लौट रहे थे, इसी बीच अपराधियों ने उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाकर उनकी हत्या कर दी थी. इसके साथ ही अपराधी नरेंद्र सिंह की स्कूटी में रखे पांच लाख रुपये लेकर फरार हो गये थे. वहीं इस घटना के अगले दिन छह अक्टूबर 2018 को व्यवसायियों ने सुजाता चौक जाम कर दिया था. काफी हंगामा हुआ था. उसके कुछ दिन बाद 11 अक्टूबर को हत्याकांड में संलिप्त नौ अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था. उनकी निशानदेही पर दो अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी. मामले को लेकर लोअर बाजार थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी.
Also Read: 17 साल का किशोर चतरा के सिविल कोर्ट में बना चपरासी, चयन प्रक्रिया पर उठ रहे सवाल