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निर्वाचन मामले में स्पीकर रबींद्रनाथ महतो ने हाइकोर्ट में दी गवाही

हाइकोर्ट ने नाला विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचित विधायक स्पीकर रबींद्रनाथ महतो के निर्वाचन को चुनौती देनेवाली चुनाव याचिका पर सुनवाई की

रांची़ झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस संजय प्रसाद की अदालत ने नाला विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचित विधायक (विधानसभा अध्यक्ष) रबींद्रनाथ महतो के निर्वाचन को चुनौती देनेवाली चुनाव याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी रबींद्रनाथ महतो ने नाैवें गवाह के रूप में अपनी गवाही दर्ज करायी. श्री महतो ने गवाह के कटघरे में खड़े होकर अपनी बातें रखीं. लगभग डेढ घंटे तक गवाही तथा उसके बाद प्रति परीक्षण की कार्यवाही चली. इस दौरान श्री महतो की तबीयत भी थोड़ी खराब हुई. इस पर अदालत ने कुर्सी पर बैठने की पेशकश की लेकिन, श्री महतो ने खड़े रह कर अपनी गवाही पूरी की. उन्होंने अदालत को बताया कि जिस पंपलेट छाप कर वितरित करने का आरोप प्रार्थी ने लगाया है, वह बेबुनियाद है. उन्होंने कोई पंपलेट नहीं छपवाया था और न ही झामुमो ने कोई पंपलेट छपवाया था. पंपलेट वितरित करने का आरोप गलत है. वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने स्वच्छ भागीदारी निभायी थी. गवाही पूरी होने के बाद प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता मुकेश कुमार दुबे ने रबींद्रनाथ महतो का प्रति परीक्षण किया. वहीं, प्रतिवादी रबींद्रनाथ महतो की ओर से अधिवक्ता अरविंद कुमार लाल व अधिवक्ता अनिल कुमार ने पैरवी की. मामले की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 18 अप्रैल की तिथि निर्धारित की. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी संतोष हेंब्रम ने चुनाव याचिका दायर कर प्रतिवादी रबींद्रनाथ महतो के निर्वाचन को चुनौती दी है. प्रार्थी ने चुनाव याचिका में कहा है कि रबींद्रनाथ महतो ने विधानसभा चुनाव के दौरान एक पंपलेट छपवाया था, जिसमें उसके खिलाफ चुनाव में दुष्प्रचार किया गया. इससे उसका जनाधार समाप्त हो गया.

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